राजस्थान : पांच साल पुराने मामले में अदालत ने आरोपी पति को पत्नी और बेटे की हत्या के लिए सुनाई फांसी की सजा

राजस्थान : पांच साल पुराने मामले में अदालत ने आरोपी पति को पत्नी और बेटे की हत्या के लिए सुनाई फांसी की सजा

हत्याकांड बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र का है

राजस्थान के आदिवासी बाहुल बांसवाड़ा जिले में पत्नी और बेटे की नृशंस हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी पति को फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले में आरोपी पति ने अपनी पत्नी और मासूम बेटे को डंडे से पीटपीटकर मार डाला था। कोर्ट ने इस अपराध को दुर्लभतम श्रेणी बताते हुए आरोपी को फांसी की सजा देने का आदेश दिया है। 

ये है पूरा मामला

आपको बता दें कि यह घटना करीब साढ़े चार साल पहले की है। उस समय यह हत्याकांड काफी चर्चा में रहा था। इस मामले में आरोपी शराब का आदी था और आए दिन अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। अपर लोक अभियोजक शाहिद खान पठान ने बताया कि हत्याकांड बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र का है। 15 जून 2018 को दोपहर करीब 2 बजे दानपुर क्षेत्र के मत्सुला गांव में रूपा नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी इटू उर्फ ​​इटारी और 12 वर्षीय बेटे दिलीप पर डंडे से हमला कर सिर फोड़ दिया। इसी बीच पड़ोस में रहने वाले उसके मामा हीरा निनामा को उसकी आठ साल की बेटी रेशमा के चीखने की आवाज सुनाई दी। जब वह दौड़ता हुआ वहां पहुंचा तो रेशमा ने कहा कि बाबा पापा, मां और भाई को मार रहे हैं।

आरोपी रूपा के खिलाफ 302 और 307 के तहत मामला दर्ज

इसके बाद बच्ची की चीख सुनने के बाद जब हीरा टॉर्च लेकर मौके पर पहुंचा तो इटारी और उसका बेटा दिलीप जमीन पर पड़े थे। रूपा उन्हें लाठियों से पीट रही थी और हीरा को देखकर रूपा भाग गई। बाद में हीरा ने रूपा के अपने भाई बड़ा, प्रभु और गांव के अन्य लोगों को बुलाया। दोनों ने मिलकर खून से लथपथ मां-बेटे को छोटी सरवन सीएचसी पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बांसवाड़ा रेफर कर दिया गया। इटू की बांसवाड़ा जिला अस्पताल में मौत हो गई। हीरा की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी रूपा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 307 के तहत मामला दर्ज किया है। दो दिन बाद इलाज के दौरान दिलीप की भी मौत हो गई।

रूपा को मौत की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना

इसी बीच पुलिस ने इस मामले में आरोपी रूपा को 16 जून 2018 को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कार्यवाही पूर्ण कर आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 19 गवाह और 28 दस्तावेज पेश किए। प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों से साफ है कि रूपा शराब की आदी है। वह आए दिन शराब पीकर मारपीट करता था। उसके लड़ाई-झगड़े से गांव के लोग भी परेशान रहते थे। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोप सिद्ध होने पर रूपा को मौत की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।