अहमदाबाद : हाईकोर्ट ने 1200 पीएसआई की भर्ती पर लगाई रोक, लंबित आवेदनों के निस्तारण के बाद होगी भर्तियां

अहमदाबाद : हाईकोर्ट ने 1200 पीएसआई की भर्ती पर लगाई रोक, लंबित आवेदनों के निस्तारण के बाद होगी भर्तियां

पीएसआई प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आने के बाद हाईकोर्ट में इसे चुनौती देने वाली याचिका दायर हुई थी

गुजरात हाईकोर्ट में पीएसआई भर्ती में विभागीय पदोन्नति के विवाद पर बुधवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने 1200 पीएसआई की भर्ती पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक अदालत में लंबित आवेदन का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक सरकारी भर्ती नहीं होगी। साथ ही हाईकोर्ट ने लंबित आवेदनों का छह सप्ताह के भीतर निस्तारण करने का आदेश दिया है। विभागीय पदोन्नति विवाद को लेकर आरक्षकों द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। उनके लंबित आवेदनों का निस्तारण नहीं होने के कारण भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है।

एमटी सेक्शन के उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा में बैठने की अनुमति

पीएसआई प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आने के बाद हाईकोर्ट में इसे चुनौती देने वाली याचिका दायर हुई थी। जिसमें पुलिस विभाग के मोटर परिवहन विभाग के 60 से अधिक आरक्षकों द्वारा अनुभव के आधार पर पीएसआई की भर्ती में भाग लेने की अनुमति के लिए हाईकोर्ट में आवेदन दिया गया था। हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए उसे पीएसआई का शारीरिक परीक्षण कराने की अनुमति दे दी।

पीएसआई की परीक्षा 12 जून को हुई थी

अपनी इस मांग के साथ ही उन्होंने निवेदन किया कि सभी को मुख्य परीक्षा में भी शामिल होने दिया जाए। जहां यह अर्जी उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश खंडपीठ में लंबित है, वहीं खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश को आवेदन का शीघ्र निस्तारण करने को कहा। पीएसआई की परीक्षा 12 जून को हुई थी। परीक्षा से पहले हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग के एमटी सेक्शन में कार्यरत आरक्षकों को मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी।

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