सूरत : जीआईडीसी में इम्पेक्ट शुल्क अधिनियम के क्रियान्वयन को मिली सरकार की मंजूरी

सूरत : जीआईडीसी में इम्पेक्ट शुल्क अधिनियम के क्रियान्वयन को मिली सरकार की मंजूरी

उद्योग मंत्री बलवंत सिंह और उद्योग राज्य मंत्री हर्ष संघवी के समक्ष चेम्बर द्वारा पांच दिन पहले आयोजित लोकसंवाद में इस मुद्दे को उठाया गया था 

दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 7 जनवरी, 2023 को गुजरात राज्य के उद्योग मंत्री बलवंतसिंह राजपूत, गुजरात के गृह और उद्योग राज्य मंत्री हर्ष संघवी और गुजरात के उद्योग आयुक्त और जीआईडीसी के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉ. राहुल गुप्ता से  सरसाना में कपड़ा उद्यमीओं के साथ एक संवाद आयोति किया था। इस लोकसंवाद में उद्यमियों द्वारा जीआईडीसी में इम्पेक्ट फीस का कानून लागू करने की मांग की गई थी जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार किया है। 

औद्योगिक संघों के पदाधिकारियों ने जीआईडीसी में इम्पेक्ट शुल्क की मांग की थी 

चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हिमांशु बोड़ावाला ने कहा कि इस बैठक में उन्होंने उद्योगों के हित में जीआईडीसी में इम्पेक्ट शुल्क कानून लागू कर अनाधिकृत निर्माण को अधिकृत करने का प्रस्ताव रखा। ऐसा करने से सूरत की हजारों इकाइयों को लाभ होगा और उद्योगों का तेजी से विकास हो सकेगा। विभिन्न औद्योगिक संघों के पदाधिकारियों और दक्षिण गुजरात के उद्योगपतियों ने भी विभिन्न प्रस्तुतियां दी थी जिसमें मुख्य रूप से जीआईडीसी में इम्पेक्ट शुल्क कानून को लागू करने पर जोर दिया गया था।

उद्यमीयों ने लोकसंवाद कार्यक्रम के दौरान उद्योग मंत्री के समक्ष उठाई थी मांग

उद्योग मंत्री बलवंतसिंह राजपूत और उद्योग राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने बैठक के दौरान विभिन्न औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों-प्रतिनिधियों और उद्योगपतियों को अधिकांश मुद्दों को हल करने का आश्वासन दिया था। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के उद्योगपतियों को हर तरह की उद्योगोन्मुख सुविधाएं दिलाने और उनकी समस्याओं का सकारात्मक दिशा में समाधान करने की तत्परता व्यक्त की थी।  इस लोकसंवाद और बैठक के पांच दिनों के भीतर, गुजरात सरकार ने इम्पेक्ट शुल्क का भुगतान करके जीआईडीसी में अनधिकृत निर्माण को अधिकृत करने के लिए एक परिपत्र जारी किया।

राज्य सरकार के निर्णय से जीआईडीसी के औद्योगिक इकाईयों को होगा लाभ

उन्होंने आगे कहा कि उद्योगों के लाभ के लिए जीआईडीसी में इम्पेक्ट शुल्क कानून को लागू करने के लिए दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उद्योग मंत्री को बार-बार अभ्यावेदन दिया था। गुजरात सरकार के इस फैसले से सूरत के सचिन, पांडेसरा, भाटपोर, इच्छापुर, पांडेसरा और कतारगाम जीआईडीसी में औद्योगिक इकाइयां लगाने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को सीधा लाभ होगा।

उद्योगों के हित में उक्त निर्णय के लिए उन्होंने दक्षिण गुजरात और गुजरात के समस्त उद्योगों की ओर से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उद्योग मंत्री बलवंतसिंह राजपूत, उद्योग राज्य मंत्री हर्ष संघवी तथा जीआईडीसी के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. राहुल गुप्ता का हृदय से आभार व्यक्त किया गया।

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