गुजरात :  चाइनीज डोरी से लोगों की मौत मामले पर हाई कोर्ट सख्त, सरकार से दो दिन मांगा जवाब

गुजरात :  चाइनीज डोरी से लोगों की मौत मामले पर हाई कोर्ट सख्त, सरकार से दो दिन मांगा जवाब

चाइनीज डोरी की बिक्री को लेकर गुजरात हाई कोर्ट का कड़ा रुख

भारत एक ऐसा देश है जहां अनेक विविधताओं के साथ उत्सव प्रिय देश है। इसके साथ ही भारत सांस्कृतिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। देश में हर जाति और जाति के लोग सर्व धर्म समभावना के मंत्र के साथ रह रहे हैं, इसलिए देश में अनेक त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। जिसमें उत्तरायण का पर्व भी काफी धूमधाम से मनाया जाता है। छोटे-बड़े सभी इस त्यौहार को मनाते हैं। उत्तरायण पर्व का नाम आते ही गुजरात और गुजरातियों की याद आना स्वाभाविक है।

चाइनीज डोरी  से नागरिकों की मौत हो यह चला नहीं लिया जाएगा : गुजरात उच्च न्यायालय

गुजरातियों का प्रमुख और पसंदीदा त्योहार उत्तरायण कहलाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि कई पतंगों में चाइनीज डोर का इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही कुछ व्यापारी चाइनीज डोरी भी बेच रहे हैं। ऐसे में गुजरात में बेतहाशा बेची जा रही घातक चाइनीज डोर की बिक्री को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मौजूदा प्रतिबंध के बावजूद बाजार में कहीं चोरी छिपे चाइनीज डोरी की बिक्री हो रही है। प्रतिबंधित है क्योंकि चीनी डोरियों से लोगों की जान जा रही है। इसलिए गुजरात उच्च न्यायालय ने जोर देकर कहा है कि चाइनीज डोरी से नागरिकों की मौत हो यह चला नहीं लिया जाएगा। 

हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है

गुजरात हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है और कहा है कि सरकार को यह भी जानकारी देनी चाहिए कि चाइनीज डोरी पर प्रतिबंध किस तरह से लागू किया जा रहा है। सरकार को दो दिनों के भीतर जवाब देने का आदेश दिया गया है।

उत्तरायण के दौरान पुलिस द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जाएगी

इसके साथ ही उत्तरायण के दौरान पुलिस द्वारा कड़ी पेट्रोलिंग की जाएगी। साथ ही चाइनीज डोरी, चाइनीज तुक्कल, गुब्बारों और लाउडस्पीकरों के बजाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। उत्तरायण पर लाउडस्पीकर बजाना भी भारी पड़ सकता है, मकर संक्रांति यानी उत्तरायण के त्योहार आने में अब गिनती के दिन बाकी है। अब वडोदरा पुलिस कमिश्नर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसमें चाइनीज धागों की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा चाइनीज तुक्कल, गुब्बारे और लाउडस्पीकर बजाने पर रोक है।