अहमदाबाद : आचार संहिता लागू होने के बाद 29,844 मामले दर्ज, 24,710 आरोपी गिरफ्तार

आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कुल 31,19,00,999 रुपये जब्त किए गए

गुजरात विधानसभा चुनाव के तहत 3 नवंबर से राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होना शुरू हो गया है। राज्य में पहले चरण का मतदान एक दिसंबर को और दूसरे चरण का मतदान पांच दिसंबर को होगा। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष वातावरण में चुनाव प्रक्रिया में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदर्श आचार संहिता लागू की गई है और इस आचार संहिता के तहत 3 नवंबर से 25 नवंबर तक कुल 29,844 मामले दर्ज किए गए हैं। इस मामले में अब तक कुल 24,710 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कुल 31,19,00,999 रुपये जब्त किए गए।

गुजरात एंटी-नारकोटिक्स एक्ट-1949 के तहत 29,844 मामले दर्ज किए गए हैं

गुजरात एंटी-नारकोटिक्स एक्ट-1949 के तहत 29,844 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें राज्य में आचार संहिता लागू होने के बाद से 24,710 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उपरोक्त मामलों में, 24,75,650 रुपये मूल्य की देशी शराब, 13,26,84,216 रुपये की भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) और 14,67,41,132 रुपये मूल्य के अन्य सामान को कुल 31,19,00,999 रुपये का मुद्दामाल जब्त किया गया है। 

विभिन्न धाराओं के तहत कुल 2,05,852 गिरफ्तारी के कदम उठाये गए


राज्य में आपराधिक प्रक्रिया संहिता-1973 के तहत 2,60,703 मामले, गुजरात शराब अधिनियम-1949 के तहत 30,051 मामले, गुजरात पुलिस अधिनियम-1951 के तहत 71 मामले और पासा अधिनियम-1985 के तहत 329 मामले, कुल 2,91,154 लोगों को हिरासत में लिया गया। 

विभिन्न धाराओं के तहत 329 मामले दर्ज कर कुल 61,92,77,309 एनडीपीएस सामग्री जब्त की गई


राज्य में 55,640 लाइसेंसी बन्दूकधारियों के पास से कुल 51,126 शस्त्र जमा कराये गये हैं तथा शेष अन्य आग्नेयास्त्रों को जमा करने की प्रक्रिया अभी जारी है। आर्म्स एक्ट-1959 के तहत प्रदेश में 78 अवैध हथियार और 354 अवैध गोला बारूद और 150 ग्राम विस्फोटक जमा किया गया है। प्रदेश में एनडीपीएस एक्ट-1985 के तहत कुल 39 मामले दर्ज किये गये हैं और कुल 61,92,77,309 1460.9895 किलोग्राम एनडीपीएस पदार्थ जब्त किया गया है।

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