अहमदाबाद : विधानसभा चुनाव में वोटिंग के लिए फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य दस्तावेज भी स्वीकार किए जाएंगे

अहमदाबाद  : विधानसभा चुनाव में वोटिंग के लिए फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य दस्तावेज भी स्वीकार किए जाएंगे

आम चुनाव एक दिसंबर को और दूसरे चरण के कुल 93 विधानसभा क्षेत्रों की सीटों के लिए आम चुनाव 5 दिसंबर को होगा

गुजरात विधानसभा आम चुनाव के दौरान मतदान से पहले मतदाता को वोटर फोटो पहचान पत्र-ईपीआईसी पेश कर अपनी पहचान स्थापित करनी होगी। ईपिक के अलावा 12 अन्य दस्तावेजों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के लिए अनुमोदित किया गया है। जिसमें राज्य के कुल 89 विधानसभा क्षेत्रों की सीटों के लिए अगला आम चुनाव एक दिसंबर को और दूसरे चरण के कुल 93 विधानसभा क्षेत्रों की सीटों के लिए आम चुनाव 5 दिसंबर को होगा। 

 चुनाव आयोग द्वारा अनुमोदित 12 अन्य दस्तावेज हैं जिनका उपयोग मतदान के लिए किया जा सकता है

यदि मतदाता  फोटो पहचान पत्र-ईपीआईसी प्रस्तुत नहीं कर सकता है, तो विकल्प के रूप में भारत के चुनाव आयोग द्वारा अनुमोदित 12 अन्य दस्तावेज हैं जिनका उपयोग मतदान के लिए किया जा सकता है।  इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा के तहत जारी जॉब कार्ड, बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटो के साथ पासबुक, श्रम मंत्रालय के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड शामिल हैं।

अनिवासी भारतीय, यदि मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, तो उन्हें मतदान केंद्र पर केवल "मूल पासपोर्ट" प्रस्तुत करना होगा

भारतीय पासपोर्ट, फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायिका परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता आईडी (यूडीआईडी) कार्ड शामिल हैं, जिन्हें प्रस्तुत कर मतदान किया जा सकता है।  इसके अलावा, गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, गांधीनगर की सूची में कहा गया है कि अनिवासी भारतीय, यदि मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, तो उन्हें मतदान केंद्र पर केवल "मूल पासपोर्ट" प्रस्तुत करना होगा और अपनी पहचान स्थापित करनी होगी।
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