अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन एक्शन मोड में, एएमसी की टीम चौबीसों घंटे मवेशियों को पकड़ेगी

अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन एक्शन मोड में, एएमसी की टीम चौबीसों घंटे मवेशियों को पकड़ेगी

मवेशी मुद्दे पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन हरकत में आ गई है

पूरे गुजरात में पशुओं के त्रास के कारण कई लोगों की जान चली गई है। अहमदाबाद शहर में भी मवेशियों का त्रास जारी है और कई वाहन चालकों के सामने भी आवारा पशुओं के टकरा जाने के मामले सामने आए हैं। शुक्रवार को गुजरात हाई कोर्ट ने अहमदाबाद नगर निगम को फटकार लगाई है। मवेशी मुद्दे पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन हरकत में आ गई है।

गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के बाद एएमसी की टीम चौबीसों घंटे मवेशियों को पकड़ने का काम करेगी


गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब अहमदाबाद निगम की टीम 24 घंटे मवेशियों को पकड़ने का काम करेगी और पशुपालक से प्रतिदिन 1 हजार रुपये का जुर्माना भी वसूल करेगी। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक 90 दिनों तक मवेशियों को नहीं छोड़ने का आदेश दिया गया है।

अब तक  5200 से ज्यादा मवेशी पकड़े जा चुके हैं


पशुओं के बढ़ते त्रास के खिलाफ उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अहमदाबाद प्रशासन पूरी तरह तत्पर हो गई है। एएमसी ने संबंधित विभागों को सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।  शहर की सड़कों पर चौबीसों घंटे गश्त की जाएगी और आवारा पशुओं को वाहनों में उठाए जाएंगे। 90 दिनों तक पशुओं को नहीं छोड़ने के साथ ही पशुपालक पर 1 हजार प्रतिदिन का जुर्माना भी लगाया जाएगा। हालांकि अब तक के ऑपरेशन में 5200 से ज्यादा मवेशी पकड़े जा चुके हैं। जिससे मवेशियों के रखने की जगह फुल हो गए हैं। प्रशासन द्वारा अगले ऑपरेशन को लेकर लांभा, नारोल क्षेत्र में 3 और गौशालाएं स्थापित की जाएंगी। प्रशासन की सख्त कार्रवाई से जनता को निकट भविष्य में बेहद जरूरी राहत मिलेगी।

 निगम ने  तत्काल आधार पर एक्शन मोड में काम करना शुरू कर दिया 


गुजरात हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए एएमसी से कई सवाल पूछा। कोर्ट ने अहमदाबाद नगर निगम से कहा कि शहर में आवारा पशुओं पर नियंत्रण के लिए काम किया जाए। यह ऑपरेशन अहमदाबाद शहर में 24 घंटे किया जाना चाहिए। इसलिए निगम ने उच्च न्यायालय के आदेश पर ऐसे तत्काल आधार पर एक्शन मोड में काम करना शुरू कर दिया है।

हाई कोर्ट ने एएमसी को फटकार लगाई


गौरतलब है कि आवारा पशुओं की त्रास को रोकने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा बार-बार जारी महत्वपूर्ण आदेशों के बावजूद आवारा पशुओं की गंभीर समस्या का समाधान अभी तक क्यों नहीं हो पाया है? इसलिए शुक्रवार को फिर हाई कोर्ट ने एएमसी को फटकार लगाई। जिसमें उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं के कारण किसी की जान नहीं जाए। इस मामले में तत्काल जवाब दाखिल कर इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।

मवेशियों के मुद्दे पर दो अन्य जनहित याचिकाएं भी दायर की गई हैं

इससे पहले हाईकोर्ट ने भी देखा था कि शहर की ज्यादातर सड़कों पर मवेशी इधर-उधर घूमते नजर आते हैं। जिससे साफ होता है कि कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है।
उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने पूर्व में आवारा पशुओं, जर्जर सड़कों और यातायात की समस्या के समाधान के लिए दायर जनहित याचिकाओं में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। सरकार समेत अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना ​​याचिका भी दाखिल की गई है। मवेशियों के मुद्दे पर दो अन्य जनहित याचिकाएं भी दायर की गई हैं।
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