अहमदाबाद : स्कूल संचालकों को चेतावनी, आरटीई के तहत प्रवेश के लिए आनाकानी करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी

अहमदाबाद : स्कूल संचालकों को चेतावनी, आरटीई के तहत प्रवेश के लिए आनाकानी करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी

अहमदाबाद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से यह ताकीद की गई है

शिक्षा के अधिकार के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया चल रही है। आरटीई के तहत गरीब बच्चों का प्रवेश अनिवार्य है। हालांकि, यदि कोई स्कूल प्रशासक किसी बच्चे को प्रवेश देने के लिए अनिच्छुक है या माता-पिता को धक्का खिलाता है, तो स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। अहमदाबाद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से यह ताकीद की गई है।
राज्य में आरटीई के मामले में 70 हजार से अधिक सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 11 अप्रैल थी। जिसमें प्रदेश भर से 1.85 लाख फॉर्म भरे गए हैं। आरटीई के तहत 9957 स्कूलों में 25 प्रतिशत नामांकन फलदायी होगा। ऐसे में पहली मेरिट 24 अप्रैल को घोषित की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय ने कहा कि अगर स्कूल प्रशासक गरीब बच्चों को प्रवेश देने से आनाकानी करते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। माता-पिता के लिए हेल्पलाइन भी है ताकि उन्हें अपने बच्चे का प्रवेश लेने में कोई परेशानी न हो। साथ ही अगर अभिभावकों को प्रवेश को लेकर कोई शिकायत है तो वह जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिकायत कर सकते हैं।  स्कूल प्रशासकों को माता-पिता को प्रवेश से नहीं रोकने का भी आदेश दिया। यदि कोई प्रशासक प्रवेश करने से इंकार करता है या उन्हें धक्का खिलाता है और शिकायत प्राप्त होता है, तो पहला जुर्माना 10,000 रुपये, दूसरी बार 25 हजार रुपये का जुर्माना होगा और इसके बाद भी शिकायत आता है तो मान्यता रद् कर दी जाएगी। 
गौरतलब है कि सरकार की ओर से आरटीई के तहत 2012 से ही दाखिले की प्रक्रिया चल रही है। आरटीई के तहत एक निजी स्कूल के प्रथम वर्ष में 25 प्रतिशत सीटें इस उद्देश्य से आवंटित की जाती हैं कि गरीब बच्चे भी निजी स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सकें। हालांकि, पूर्व में कुछ स्कूल छात्रों को प्रवेश नहीं देने को लेकर विवादों में घिरे रहे हैं। इस बार ऐसा न हो इसके लिए प्रशासन से पहले ही आग्रह किया जा चुका है।
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