अहमदाबाद : अब वरिष्ठ नागरिकों को प्रांतीय कार्यालय का धक्का नहीं खाना पड़ेगा, कलेक्टर का अहम फैसला

अहमदाबाद : अब वरिष्ठ नागरिकों को प्रांतीय कार्यालय का धक्का नहीं खाना पड़ेगा, कलेक्टर का अहम फैसला

लोगों को जानकारी प्रदान करने के लिए एक बोर्ड का गठन किया जाएगा

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण के प्रावधानों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, सरकार ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण और कल्पना अधिनियम 2007 को अधिनियमित किया है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, वरिष्ठ नागरिकों के साथ-साथ नाबालिग बच्चों के माता-पिता गुजारा भत्ता के लिए न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी और उपखंड मजिस्ट्रेट के पास आवेदन कर सकते हैं।
हालांकि आवेदन प्रखंड कार्यालय में करना होगा। एक वरिष्ठ नागरिक के लिए रिहायशी इलाके से दूर कार्यालय होने से वहां आना-जाना मुश्किल था। यही कारण है कि फोर्म लेने और देने जाने तथा एक आवेदन के लिए कई धक्का खाना पड़ता है।  अहमदाबाद के जिलाधिकारी संदीप सागले ने एक अहम फैसला लिया है। अब आपको भरण पोषण के लिए आवेदन करने के लिए प्रांतीय कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। जहां वे रहते हैं वहां सड़क के किनारे से फार्म मिलेगा और आपको फॉर्म भरकर वहीं वापस देना होगा।
 कलेक्टर संदीप सागले ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को प्रांतीय कार्यालय तक पहुंचने में परेशानी होती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि ‌अवासीय क्षेत्र के बाहर सड़क के किनारे पर फार्म मिलेगा। शासकीय कार्यालयों में जब माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों से आवेदन पत्र मांगा जाता है तो संबंधित को बिना विलम्ब एवं निःशुल्क प्रपत्र जमा करना होगा। साथ ही, यदि आवश्यक हो, आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया जाएगा। जिससे वरिष्ठ नागरिकों को परेशानी न हो।
अहमदाबाद के जिला कलेक्टर संदीप सागले ने निर्देश दिया है कि लोगों को जानकारी प्रदान करने के लिए एक बोर्ड का गठन किया जाए और साथ ही रखरखाव के लिए आवेदन पत्र संबंधित जोनल अधिकारी द्वारा संबंधित मुख्य न्यायाधिकरण प्रमुख को भेजा जाए। 
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