अहमदाबाद : विधवा के साथ अनैतिक संबंध रखने वाले कॉन्स्टेबल का निलंबन हाईकोर्ट ने जानें क्या कहकर रद्द किया?

अहमदाबाद : विधवा के साथ अनैतिक संबंध रखने वाले कॉन्स्टेबल का निलंबन हाईकोर्ट ने जानें क्या कहकर रद्द किया?

विधवा महिला के परिजनों ने पुलिस कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज किया

अहमदाबाद के एक कॉन्स्टेबल को व्याभिचार के आरोपसर निलंबित करने के निर्णय को हाईकोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया है। कोर्ट द्वारा महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा गया कि शादी के अलावा संबंध रखना अनैतिक माना जाता है। हालांकि कानून के मुताबिक इस कृत्य को रुलबुक के खिलाफ नहीं माना जा सकता। इसके चलते किसी को नौकरी में से नहीं निकाला जा सकता।
हाईकोर्ट द्वारा आदेश दिया गया है कि निलंबित किए गए पुलिस कॉन्स्टेबल को 25 प्रतिशत बेक वेजिस के साथ नौकरी पर वापिस लिया जाए। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आवेदनकर्ता सुरक्षादल का भाग है, हालांकि उसका यह कृत्य अशिस्त की परिभाषा में आएगा या नहीं यह कह पाना काफी कठिन है। दोनों के बीच एक अंगत संबंध है। इसमें किसी भी तरह की जबरदस्ती या शोषण नहीं किया गया है।
केस की जानकारी के अनुसार, परिवार के साथ शाहीबाग पुलिस क्वार्टर्स में रहने वाले पुलिस ऑफिसर को कॉलोनी में रहने वाली महिला के साथ प्यार हो गया था। जिस पर महिला के परिजनों ने इस बारे में शिकायत दर्ज की थी। जिसके चलते पुलिस ऑफिसर को निलंबित किया गया था।