
अहमदाबाद : साबरमती नदी में प्रदूषित पानी छोड़ने वाली इकाइयों पर हाईकोर्ट की लाल आँख
By Loktej
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प्रदूषित पानी को उचित तरीके से पानी में ना छोड़ने वाले इकाइयों के खिलाफ कार्यवाही करने के एएमसी को दिये निर्देश
साबरमती नदी में इंडस्ट्रियल इकाइयों द्वारा नदी में छोड़े जा रहे प्रदूषित पानी को लेकर हाईकोर्ट द्वारा सुओमोटो अर्जी के तहत अहमदाबाद नगर निगम को प्रदूषित पानी की सही तरह से ट्रीटमेंट के बाद ही नदी में छोड़ने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट द्वारा प्रदूषण घटाने के लिए दिये इस निर्णय में कोर्ट ने एएमसी को इस बारे में जल्द से जल्द कार्यवाही करने का निर्देश भी दिया है। हाईकोर्ट द्वारा चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया गया की नदी में प्रदूषण घटाने के लिए वह म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ रहकर जरूरी सहकार दे।
कोर्ट द्वारा अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आदेश दिया गया है कि मेगा पाइपलाइन में अवैध तरीके से कनेक्शन लेने वाले तथा प्रदूषित पानी को नदी में छोड़ने वाले इंडस्ट्रियल इकाइयों की पहचान कर उनके सामने उचित कानूनी कार्यवाही करने के आदेश दिये है। इसके अलावा प्रदूषित पानी का योग्य ट्रीटमेंट कर ही उसे पानी में छोड़ने के निर्देश दिये है। कोर्ट ने कहा, यदि नदी का रक्षण होगा तो ही सभी का भला होगा। कोर्ट ने बताया की केस की अधिक सुनवाई तीन दिसंबर को होगी।
अपने आदेश में कोर्ट ने यह भी कहा की एएमसी द्वारा संचालित एसटीपी स्थित लैब द्वारा प्रदूषित पानी और उसके डेटा चेकिंग के रिकॉर्ड में भी काफी छेड़छाड़ की जाने की रिपोर्ट सामने आई है, जो काफी गंभीर मामला है। एएमसी द्वारा ऐसी लेबों के सामने कार्यवाही कर आवश्यकता अनुसार उनके कांट्रैक्ट को भी कैन्सल करने का निर्देश दिया गया है।
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