अहमदाबाद : सड़क की खराब हालात को लेकर हाईकोर्ट ने AMC को सुनाई खरी-खरी

अहमदाबाद : सड़क की खराब हालात को लेकर हाईकोर्ट ने AMC को सुनाई खरी-खरी

अहमदाबाद की खराब सड़कें, भटकते हुये मवेशियों और पार्किंग की समस्या को लेकर हाईकोर्ट द्वारा अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कडक शब्दों में निर्देश दिये गए है। हाईकोर्ट द्वारा एएमसी को मात्र ग्राउंड लेवल पर काम पूर्ण करने की सूचना दी और कहा की मात्र कागज पर काम दिखाने के स्थान पर निगम वास्तव में काम करे। 
कोर्ट द्वारा अवलोकन किया गया की अहमदाबाद के 60% सड़क अभी भी खराब स्थिति में है। इसके चलते हाईकोर्ट ने तंत्र को सड़क मामलों में मात्र कागज पर नहीं पर सड़कों पर भी काम करने की सूचना दी है। कोर्ट ने इस मामले में तंत्र ने वेधक प्रश्न भी पूछे। कोर्ट ने यह भी कहा की यदि निगम लोगों को अच्छी सड़कें नहीं दे पा रही है तो प्रजा को उनके टैक्स के पैसे भी वापिस दे दिये जाए। इसके अलावा मेट्रो के काम के दौरान सड़क खराब होने पर भी उसकी ज़िम्मेदारी भी कोर्ट ने निगम की ही होने का करार दिया है। 
सड़क के अलावा ट्राफिक के मुद्दे को लेकर भी कोर्ट ने निगम से खुलासा मांगा था। फ्लायओवर के नीचे की खाली जगहों में पार्किंग की सुविधा शुरू करने के लिए कोर्ट ने निर्देश भी दिये है। उल्लेखनीय है की राज्य में बारिश के दौरान सड़क की हालत काफी खराब हो गई थी। हर जगह मात्र गड्ढे, देखने मिल रहे है। इसके चलते लोगों को काफी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है।
Tags: Ahmedabad