अहमदाबाद : 5 साल बाद कंज़्यूमर कोर्ट में मिला ग्राहक को न्याय, क्षतिग्रस्त फोन का मुआवजा मिला

अहमदाबाद : 5 साल बाद कंज़्यूमर कोर्ट में मिला ग्राहक को न्याय, क्षतिग्रस्त फोन का मुआवजा मिला

लेने के एक घंटे बाद ही गरम होने लगा था फोन, दो बार बदलने के लिए की मांग पर मात्र सॉफ्टवेयर अपडेट कर के थमा दिया

अहमदाबाद के हितेश खोरसिया ने साल 2016 में पेनासोनिक कंपनी का स्मार्ट फोन खरीदा। हालांकि एक घंटे के बाद ही फोन काफी गरम होने लगा। इसके बारे में शिकायत करने पर व्यापारी द्वारा फोन ना बदलकर मात्र सॉफ्टवेयर अपडेट करके दे दिया गया। हालांकि इसके बाद फोन और भी गरम होने लगा। इसके चलते हितेश भाई ने फोन बदलकर देने की मांग की, पर उन्हें कोई संतोषकारक जवाब नहीं मिला। जिसके चलते हितेश ने कंज़्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी।  
इस मामले में कोर्ट ने ग्राहक के पक्ष में हुकम देते हुये कोर्ट ने हुकम दिया कि एक महीने में मोबाइल को पूरी तरह से रिपेर कर बिना किसी चार्ज के उन्हें देना पड़ेगा। यदि वह ऐसा नहीं करते तो उन्हें फोन की पूरी कीमत देनी पड़ेगी या तो ग्राहक को एक नया फोन देना पड़ेगा। इसके साथ ही पिछले 5 सालों में ग्राहक को हुई परेशानी के लिए भी उसे मुआवजे के तौर पर हजार रुपए और केस आवेदन करने के खर्च के लिए हजार रुपए का दंड भी भरने कहा। 
इस बारे में ग्राहक का केस लड़ रहे एडवोकेट आनंद परिख ने बताया कि आवेदनकर्ता ने कम से कम पाँच साल फोन चले इस आशा से फोन खरीदा था। पर उसका यह उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ, जिसके चलते उसने केस किया। कोर्ट ने भी ग्राहक को हुई परेशानी देखते हुये डीलर और शो-रूम को फोन कि कीमत देने या नया फोन देने के लिए हुकम किया था। इसके अलावा ग्राहक को 2000 का मुआवजा देने का भी आदेश किया है। 
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