अहमदाबाद : दुपहिया-चार पहिया वाहनों के लिए ये स्पीड लिमिट तय हुई है

शहर में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस कमिश्नर ने जारी किया नया अध्यादेश

देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आए इस लिए केंद्र सरकार द्वारा ट्राइफ के नियमों को काफी कडक कर दिया गया है। इसके अलावा दंड की रक़मों में भी भारी इजाफा तय किया गया है। हालांकि इन सब के बाद भी कई लोग अपनी लापरवाही भरी ड्राइविंग के कारण अपने साथ रोड पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए भी दुर्घटना को आमंत्रण देते है। 
सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया कदम
इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए और कम करने के लिए अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने शहर में वाहनों की स्पीड लिमिट को लेकर अध्यादेश जारी किया है। जिसमें रोड पर चलने वाले टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर चालकों की स्पीड लिमिट तय कर दी गई है। पुलिस कमिशनर के अध्यादेश के अनुसार, टू-व्हीलर चालकों के लिए स्पीड लिमिट 60 तय की गई है, जबकि फोर-व्हीलर चालकों के लिए 40 की स्पीड लिमिट तय हुई है। यदि कोई भी चालक इस नियमों को भंग करेगा तो उसके खिलाफ दंडनीय कार्यवाही की जाएगी। 
रिपोर्ट के अनुसार, अहमदाबाद शहर के पुलिस कमिश्नर संजय श्रीवास्तव ने यह अध्यादेश जारी किया है। जिसमें टू-व्हीलर के लिए 60, फोर-व्हीलर के लिए 40 जबकि कैब के लिए 50 की स्पीड लिमिट तय की गई है। इसके अलावा ट्रेक्टर की स्पीड लिमिट 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 सीट से अधिक सीट वाली गाड़ियों के लिए 70 की स्पीड लिमिट शहर इलाके में तय की गई है। 
पिछले 5 सालों में हुई 11411 हिट एंड रन की घटना
उल्लेखनीय है की साल 2017 के दौरान गुजरात में 18081 सड़क दुर्घटनाएँ हुई थी, जिसमें कुल 7289 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा दुर्घटना में सबसे ज्यादा मृत्युदर वाले राज्यों में गुजरात का क्रम 10वें स्थान पर आया है। पिछले 5 सालों में गुजरात में 11,411 हिट एंड रन की घटनाएँ हुई है, जिसमें अधिकतर केस में आरोपी या वाहन मालिक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते है। 
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