हाईकोर्ट का बढ़िया फैसला; चोर से कहा, जिसके चोरी के पैसों के कार खरीदी उसे कार दे दो!

अहमदाबाद में चोरी के केस में कोर्ट ने निर्देश दिया है कि चोर ने जिस के घर से रूपए चोरी कर के कार खरीदी है। वह कार उसके घर पर दे दे। इस बारे में कोर्ट ने पुलिस को और याचिकाकर्ता को तमाम प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

अहमदाबाद में चोरी के केस में कोर्ट ने निर्देश दिया है कि चोर ने जिस के घर से रूपए चोरी कर के कार खरीदी है, वह कार उसके घर पर दे दे। इस बारे में कोर्ट ने पुलिस को और याचिकाकर्ता को तमाम प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

पुलिस की जांच में आरोपी ने यह कबूल किया था कि चोरी के रुपए से उसने अपने बेटे के नाम पर कार खरीदी है। हालांकि ट्रायल कोर्ट में दिए इस निर्देश में आरोपी के इस बयान का उपयोग नहीं किया जा सका। इससे भूतकाल में ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को कार सौंपने के लिए आर्डर को रद्द कर दिया था। 

कार लौटाने के लिए याचिकाकर्ता ने लगाई गुहार

याचिकाकर्ता वकील की गुहार थी कि जिस रुपए से कार को खरीदा गया है, वह पैसे उसके घर से चोरी किये गये हैं। इसलिए कार का कब्जा उसे मिलना चाहिए। आनंद नगर पुलिस स्टेशन में चोरी की शिकायत दर्ज हुई थी। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस की जांच पड़ताल में आरोपी ने यह बात स्वीकार की थी कि उसने 19.50 लाख रुपए और कीमती चीज वस्तु की चोरी की थी। जिसमें कि बेटे के नाम से 12.50 लाख रुपए की कार खरीदी थी। इसके पश्चात शिकायत कर्ता ने मिर्जापुर कोर्ट में कार का मालिकाना हक पाने के लिए याचिका लगाई थी।

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