छतीसगढ़ : हाई कोर्ट ने माना बार बार पत्नी का पति के ऑफिस आकर हंगामा मचाने को प्रताड़ित करना! बिना तथ्य के चरित्र पर दाग लगाना एक तरह से क्रूरता

फॅमिली कोर्ट द्वारा मंजूर तलाक के खिलाफ पत्नी द्वारा दिए गये एक याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय ने सुनाया बड़ा फैसला

एक मामले की सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया। अपने फैसले में उच्च न्यायालय ने माना कि पत्नी का बार-बार पति के ऑफिस जाकर वहां अभद्र भाषा का प्रयोग करना और आफिस में पति की गरिमा और वहां का माहौल को खराब करना पत्नी की क्रूरता माना जाएगा। इसके साथ ही पत्नी का बिना किसी सबूत के पति की महिला सहकर्मी के साथ अनैतिक संबंध की शिकायत करना भी पत्नी की क्रूरता की श्रेणी में माना जाएगा। साथ ही इन कारणों से लिए तलाक को मान्य बताया।

जानिए क्या हैं पूरा मामला

यह मामला धमतरी के कुरुद के एक पदस्थ अफसर का है जिसमें साल 2010 में रायपुर की एक विधवा महिला से विवाह किया था। शादी के बाद उनका एक बच्चा भी हुआ। सहदी के बाद दोनों के बीच विवाद होने लगे। पत्नी, पति पर माता-पिता से अलग रहने का दबाव बनाने लगी। इस बात को पति मान भी गया। हालांकि वह इस दौरान अपने माता-पिता के संपर्क में भी रहा। जब पत्नी ने इस पर एतराज जताया तो पति ने उसका विरोध किया। इसके बाद पत्नी ने पति के साथ गाली-गलौज करना शुरू कर दिया।


सहकर्मी के साथ अफेयर की बात

इतना ही पत्नी ने अपने पति और उसकी ऑफिस की सहकर्मी पर अनैतिक संबंध होने का भी आरोप लगाया। इसके चक्कर में पत्नी बार-बार पति के ऑफिस पहुंच जाती और इसी बात को लेकर हंगामा मचाती और सबके सामने उसको बेइज्जत करती थी।

फैमिली कोर्ट ने मंजूर की तलाक की अर्जी, पत्नी पहुंची हाई कोर्ट

पत्नी की इन हरकतों से परेशान पति ने फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए आवेदन किया जिसे कोर्ट ने मंजूर भी कर लिया। जिसके बाद फैमिली कोर्ट के तलाक के फैसले के खिलाफ पत्नी ने हाई कोर्ट पहुंच गई। यहां उसने याचिका दाखिल कर फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी।


हाई कोर्ट ने नहीं मानी पत्नी की अर्जी

फॅमिली कोर्ट द्वारा मंजूर तलाक के खिलाफ पत्नी की इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के तलाक के फैसले को सही ठहराते हुए फैसले को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट की जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली महिला की अपील पर फैसला सुनाते हुए कहा कि पत्नी का पति के ऑफिस में बार-बार आना और अभद्र भाषा के साथ माहौल खराब करना क्रूरता के श्रेणी में आता है। साथ ही पत्नी द्वारा पति के खिलाफ बिना किसी तथ्य के सहकर्मी महिला के साथ अनैतिक संबंध की शिकायत करना भी इसी श्रेणी में आएगा।
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