झारखंड : सेंट्रल जेल में एक कैदी के हत्या मामले में अदालत ने 15 लोगों को मौत की सजा सुनाई

25 जून 2019 को जेल में दो गुटों के बीच हिंसक में घायल मनोज कुमार सिंह की मौत हो गई थी

झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले की एक अदालत ने जमशेदपुर की घाघीडीह सेंट्रल जेल में 2019 में एक कैदी की हत्या के आरोप में 15 लोगों को मौत की सजा सुनाई है। अतिरिक्त लोक अभियोजक राजीव कुमार ने कहा है कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने 15 लोगों को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया और उन्हें मौत की सजा सुनाई।
आपको बता दें कि अदालत ने सात अन्य को दस साल जेल की सजा सुनाई। उसे आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत दस साल कैद की सजा सुनाई गई है। उल्लेखनीय है कि 25 जून 2019 को जेल में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। जिसमें मनोज कुमार सिंह समेत दो कैदी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों कैदियों को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मनोज कुमार सिंह की मौत हो गई। इस हिंसा के सिलसिले में परसुडीह थाने में मामला दर्ज किया गया था।
हालांकि जिन 15 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है, उनमें से दो फरार हैं। अदालत ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को दो फरार आरोपियों का पता लगाने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। पुलिस ने कहा है कि इन दोनों अपराधियों को पकड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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