पुलिस ने नहीं ली शिकायत तो हाईकोर्ट ने कब्र से शव निकाल कर रेप पीड़िता का पोस्टमोर्टम करने का आदेश दिया

पुलिस ने नहीं ली शिकायत तो हाईकोर्ट ने कब्र से शव निकाल कर रेप पीड़िता का पोस्टमोर्टम करने का आदेश दिया

डीएसपी स्तर के अधिकारी को केस देकर 6 लोगों को हिरासत में लिया

कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज न होने पर पुलिस को पीड़िता का मृतदेह कबर में से बाहर निकाल कर फिर से पोस्टमोर्टम करने का आदेश दिया है। पोस्टमोर्टम करने के बाद कोर्ट ने रिपोर्ट में अदालत में पेश करने के आदेश दिये है।
विस्तृत जानकारी के अनुसार, नदिया जिले के गांगनापुर थाना के अंतर्गत आने वाले माझेरग्राम ग्राम पंचायत के कामारबेरिया गाँव में एक महिला पर 6 और सात मार्च की रात को कुछ लोगों ने उसके घर में घुसकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। जिसके बाद उसे जहर देकर उसकी जान भी ले ली थी। पीड़िता की माता ने इसके लिए पुलिस में शिकायत की तो पुलिस उसकी सुन नहीं रही थी। जिसके चलते एक वकील की सहायता से वह कोर्ट के पास मदद मांगने के लिए पहुंची। 
पीड़िता की माता ने बताया कि उसने सबसे पहले तो उसकी पुत्री को नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती किया। जहां सात दिनों तक उसका इलाज चला। जिसके बाद उसे जवाहरलाल मेमोरियल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जहां 14 मार्च को उसकी मौत हुई थी। पुलिस द्वारा इस पूरे मामले में कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही थी। जिसके चलते एक वकील के माध्यम से वह हाईकोर्ट के दरवाजे पहुंची थी। जिसके चलते कोर्ट ने पूरे मामले में पुलिस को मृतक के मृतदेह को बाहर निकाल कर फिर से उसका पोस्टमोर्टम करने का आदेश दिया था। 
हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज होते ही पुलिस भी हरकत में आई थी। पूरे मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया गया था तथा मामले की ज़िम्मेदारी डीएसपी स्तर के अधिकारी को देकर कार्यवाही आगे बढ़ाई गई है।