केरल : पति ने पत्नी के कमरे में छोड़ा कोबरा, सर्पदंश से हुई पत्नी की मौत
By Loktej
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परिजनों की शिकायत में हुई कार्यवाही में सामने आया मामला
दक्षिण केरल के कोल्लम की एक अदालत ने सूरज नाम के एक व्यक्ति को अपनी पत्नी उधरा की कोबरा के काटने से हत्या करने का दोषी ठहराया है, हालांकि सजा का ऐलान 13 अक्टूबर को होगा। पति पर सर्पदंश द्वारा पत्नी हत्या का आरोप लगाया गया है।
जानकारी के अनुसार जब उसकी पत्नी सो रही थी तब पति ने कमरे में एक कोबरा सांप के काटने को छोड़ दिया। ये घटना 7 मई 2020 की है। इस मामले में सूरज को मौत की सजा की मांग की गई है। पीड़िता के माता-पिता का कहना है कि आरोपी को अधिकतम सजा मिलनी चाहिए। मामले की जांच करने वाली समिति को पता चला कि आरोपी ने सांपों को पकड़ने वाले एक स्थानीय व्यक्ति से उचित प्रशिक्षण प्राप्त किया था। साथ ही उसी व्यक्ति ने ही आरोपी को कोबरा दिया था।
आपको बता दें कि मामला तब सामने आया जब महिला के माता-पिता ने उसकी मौत के कुछ दिनों बाद मामला दर्ज कराया। मृतक के परिवार का आरोप है कि सूरज और उसके परिवार के लोगों ने उसकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया। सूरज की नजर पत्नी की संपत्ति पर थी। विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट जी मोहन राज ने कहा कि उथरा विकलांग थी और उसे शादी के समय 98 सॉवरेन सोना, चार लाख रुपये और दहेज में एक कार दी गई थी। इसके अलावा उथरा के पिता हर महीने 8 हजार रुपये देते थे। आरोपी ने सुरेश नाम के एक व्यक्ति से एक कोबरा खरीदा था जो उथरा की संपत्ति हड़पने के लिए सांप पकड़ने का काम कर रहा था और इसके लिए 10,000 रुपये का भुगतान भी किया था।
आपको बता दें कि सूरज सांप को लेकर पत्नी के कमरे में छोड़ दिया जिससे कोबरा ने उसकी पत्नी को दो बार काटा और घटना के बाद सूरज पूरी रात जागता रहा ताकि उसे कोबरा न काटे कटे। सुबह अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिस युवक से उसने कोबरा खरीदा था, वह सरकारी गवाह बन गया है। सुनवाई के दौरान उसने कोर्ट के सामने कबूल किया कि उसने सूरज को सांप दिया था। सूरज पर उसकी पत्नी की हत्या (उथरा मर्डर) और घरेलू हिंसा सहित कई मामलों का आरोप लगाया गया था। अदालत ने आज सूरज को धारा 302, 307, 328 और 201 के तहत दोषी ठहराया और मामले की सुनवाई अब 13 अक्टूबर को होगी।