एक से ज्यादा पर्सनल गाडियाँ नहीं रख सकते फ्लेट मालिक, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया महत्वपूर्ण निर्णय
By Loktej
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गाड़ियों की कम कीमत से लगातार बढ़ रही गाड़ी की संख्या से चिंतित हुई कोर्ट
महाराष्ट्र की बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुये एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट का यह निर्णय फ्लेट में रहने वाले सभी लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुये अधिकारियों को आदेश दिया कि फ्लेट में रहने वाले लोग जिनके पास एक से अधिक गाडियाँ है और पार्किंग की जगह नहीं है उन सभी लोगों को एक से अधिक गाड़ी रखने की अनुमति नहीं मिलेगी।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्तर और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की पेनल ने अधिकारियों को आदेश देते हुये कहा कि यदि किसी ने मात्र एक फ्लेट लिया है और कॉलोनी या सोसाइटी में गाडियाँ खड़ी करने के लिए उचित मात्रा में जगह नहीं है तो उन्हें अधिक गाडियाँ रखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इस बारे में नई मुंबई में रहने वाले संदीप ठाकुर ने जनहित की याचिका दर्ज की थी।
संदीप ने एक सरकारी आदेश को चुनौती देते हुये याचिका दर्ज की गई जिसमें एकीकृत विकास नियंत्रण और संवर्धन नियामक कानून में संशोधन करते हुये फ्लेट और बिल्डिंग बनाने वाले डेवलपर को पार्किंग की जगह कम करने के लिए कहा गया। ठाकुर ने कहा की डेवलपर नई बिल्डिंगों में पार्किंग की पूरी जगह नहीं देते है, जिसके चलते कॉलोनी और सोसाइटी में रहने वाले कई लोगों को बाहर गाड़ी पार्क करनी पड़ती है। हाईकोर्ट ने कहा नई जो कोई भी फ्लेट ले रहा है उसे यह देखकर गाड़ी लेनी होगी कि उसमें गाड़ी पार्क करने की जगह है या नहीं।
कोर्ट ने कहा कि वर्तमान में रास्तों पर बढ़ती हुई गाड़ियों की संख्या के कारण सड़क के दोनों तरफ के रास्ते का 30 प्रतिशत हिस्सा हमेशा गाड़ियों से घिरा रहता है। यह काफी आम बात है, ऐसे में इस तरह से पार्किंग के लिए और भी अधिक जगह मांगना सही नहीं है।
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