मुंबई हाईकोर्ट ने सुनाया अनोखा फैसला, शादीशुदा महिला पर लव चिट फेंकने पर युवक पर लगाया भारी जुर्माना

दस साल पहले की है घटना, बर्तन धो रही महिला पर लव चिट फेंकने की कोशिश की थी व्यापारी ने

एक 10 साल पुराने केस में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपूर बैंच ने अनोखा फैसला सुनाया है। जिसमें एक विवाहित महिला पर एक युवक द्वारा फेंकी गई चिट के लिए उसे दोषी करार करते हुये दोषी शख्स पर भारी जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने अपना निर्णया सुनाते हुये कहा कि किसी भी शादीशुदा महिला पर इस तरह से लव चिट फेंकना उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। अदालत ने अपने बयान में कहा कि किसी भी महिला के लिए उसकी इज्जत एक कीमती गहना है। इस तरह से महिला पर लव चिट फेंकना, महिला कि इज्जत के साथ खिलवाद करने जैसा है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी महिला की इज्जत से खिलवाड़ हुई है या नहीं इस बात को किसी तरह मापा नहीं जा सकता। 
विस्तृत जानकारी के अनुसार, घटना साल 2011 कि है जब किराने की दुकान चलाने वाले आरोपी ने एक 45 वर्षीय महिला को लव चिट देने की कोशिश की थी। महिला ने इस बात का इनकार कर दिया तो आरोपी ने उस पर वह चिट फेंक कर उसे आई लव यू कहकर उसके साथ अश्लील इशारे भी किए थे। इसके अलावा आरोपी ने किसी को भी इस बारे में ना बताने की धमकी भी दी थी। 
घटना के चलते महिला ने अकोल सेशंस कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई। जिसमें अदालत ने दुकानदार को दोषी मानते हुये उस पर 40 हजार का जुर्माना लगाया है। जिसमें से 35 हजार रुपए बतौर मुआवजे महिला को देने का आदेश दिया गया है। निचली अदालत के इस निर्णय को आरोपी एस तावरी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर कोर्ट ने तावरी की सजा तो कम कर दी पर उसकी जुर्माने की राशि बढ़ाकर 90 हजार कर दिया। इस राशि में से 85 हजार की रकम महिला को बटुयर मुआवजे देने का आदेश दिया गया है। 
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