एवेंइ पुलिस वाले किसी से नगदी जब्त करके आयकर वालों के पास जमा नहीं करा सकते!
By Loktej
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तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण निर्णय
आए दिन कई बार सुना गया है कि पुलिस द्वारा अधिक नगदी लेकर जाने वाले व्यक्ति को हिरासत में लेकर उसके ऊपर कार्यवाही कि जाती है। पुलिस द्वारा यह नगदी इन्कमटैक्स विभाग में जमा करवा दी जाती है। जिसके चलते व्यक्ति कि सारी पूंजी इन्कमटैक्स द्वारा जप्त कर ली जाती है। पर अपने एक बयान में तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण बयान देते हुये इस तरह इन्कमटैक्स विभाग में नगदी जमा नहीं करवाने का पुलिस को निर्देश दिया है।
अधिकतर केसों में देखा गया है कि व्यक्ति से कॅश जप्त कर उसे इन्कमटैक्स विभाग द्वारा जप्त कर लिया जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ जब तेलंगाना में इसी तरह से 5 करोड़ की रकम जप्त कर ली गई। कोर्ट में दर्ज रिट पिटीशन की सुनवाई करते हुये तेलंगाना हाईकोर्ट ने निर्णय सुनाया की इस तरह से बड़ी रकम लेकर जाने वाले किसी भी व्यक्ति के पास यदि उस नगदी की सही जानकारी हो उसे जप्त नहीं किया जा सकता। वह किसी आधिकारिक काम के पैसे भी हो सकते है।
इस बारे में जानकारी देते हुये CA राजेश भाऊवाला ने कहा की पुलिस द्वारा यह नगदी जप्त करके पुलिस वह रकम इन्कमटैक्स को जानकारी देकर वह पैसे जमा विभाग में जमा कर देती है। इन्कमटैक्स विभाग भी इन पैसों को ब्लॅक मनी मानकर ही कार्यवाही करती है। पर तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा दिये इस निर्णय से करदाताओं को काफी राहत हो सकेगी।
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