नए आईटी नियम : मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मनमानी पर लगेगी लगाम, मानने होंगे भारत के आईटी नियम

नए आईटी नियम : मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मनमानी पर लगेगी लगाम, मानने होंगे भारत के आईटी नियम

केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मनमानी को रोकने के लिए आईटी नियमों में बड़े बदलाव किए

सोशल मीडिया हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। हालांकि इन दिनों सोशल मीडिया का उपयोग गलत कामों और गलत संदेशों को फ़ैलाने के लिए हो रहा हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मनमानी को रोकने के लिए आईटी नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। इन नए आईटी नियमों के तहत, ट्विटर, फेसबुक, इस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए भारत के आईटी नियमों को मानना अनिवार्य हो जाएगा। साथ ही इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय की गई है।

संवेदनशील मुद्दों पर 24 घंटे में एक्शन


आपको बता दें कि आईटी के नए नियमों के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अल्गोरिद्म का बहाना बनाकर अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। ये नए आईटी नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि नए आईटी नियमों के नोटिफिकेशन के मुताबिक, 90 दिनों में शिकायत अपीलीय पैनल तैयार किया जायेगा। प्रस्तावित बदलावों के मुताबिक, संवेदनशील मुद्दों पर 24 घंटे में एक्शन लेना होगा। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रद्योगिकी मंत्रालय ने शुक्रवार को फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब व इंस्टाग्राम के खिलाफ शिकायत के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संशोधन-2022 से जुड़े कानूनों को अधिसूचित कर दिया है। 

शिकायतों के निस्तारण के लिए 72 घंटे का समय


गौरतलब है कि आईटी के नए नियमों के अनुसार, कंपनियों को अपनी वेबसाइट, मोबाइल एप्लिकेशन या दोनों पर सर्विस नियमों और प्राइवेसी नीति से जुड़ी जानकारी को उपलब्ध करानी होगी। जिसमें भारतीय संविधान में बताए गए नागरिक अधिकारों का सम्मान करना भी इंटरमीडियरी कंपनियों के लिए जरूरी होगा। नये नियमों के अंतर्गत शिकायतों के निस्तारण के लिए 72 घंटे का समय सुनिश्चित होगा। आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने के संबंध में इंटरमीडियरी कंपनी को मिली शिकायत के प्राप्त होने पर उसको लेकर प्राथमिक कार्रवाई 72 घंटे के भीतर करनी होगी। किसी अन्य शिकायत पर 15 दिनों के अंदर एक्शन लेना होगा, जिससे आपत्तिजनक कंटेंट वायरल नहीं हो सके।

तय होगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही


गौरतलब है कि नए आईटी नियमों यूजर्स के अधिकारों का ख्याल रखा गया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हिंसा फैलाने वाले पोस्ट पर कार्रवाई करनी होगी। टेक कंपनियों को भारत के संविधान का पालन करना होगा। यूजर्स की शिकायत का 24 घंटे में संज्ञान लेना होगा। इसके अलावा नई सरकारी अपील कमेटी बनेगी। इस कमेटी में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी शामिल होगा। भारत की संप्रभुता के खिलाफ पोस्ट पर कार्रवाई होगी।