ज्ञानवापी मस्जिद में मिला शिवलिंग, जानिये अदालत ने क्या आदेश जारी किया

ज्ञानवापी मस्जिद में मिला शिवलिंग, जानिये अदालत ने क्या आदेश जारी किया

मुस्लिम पक्ष ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का द्वार, मंगलवार को सुनवाई

ज्ञानवापी मस्जिद के चल रहे सर्वे के दौरान सोमवार को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ। सर्वे के दौरान मस्जिद के हुए वाले इलाके में शिवलिंग मिला है। कोर्ट ने इस घटनाक्रम के बाद किसी भी व्यक्ति को संबंधित इलाके में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने डीएम पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडेंट को यह आदेश दिया है कि उक्त जगहों को सुरक्षित और संरक्षित रखने की व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदारी रहेगी।
गौरतलब है कि सोमवार को सर्वे के दौरान जैसे ही टीम को शिवलिंग नजर आया सर्वे टीम में शामिल हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने तुरंत वाराणसी कोर्ट में आवेदन कर दिया। आवेदन में मांग की गई कि चुंकि शिवलिंग का मिलना एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है इसलिए तुरंत उस जगह को सील करना चाहिए। डीएम ने भी इस संबंधी आदेश जारी कर दिए।
सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के पैरोकार डॉक्टर सोहनलाल ने परिसर से बाहर आने के बाद कहा कि अंदर बाबा मिल गए। जिन खोजा... तिन पाइयां। यह वही बाबा है जिनकी नंदी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही मंदिर परिसर में शिवलिंग मिला वहां हर हर महादेव के नारे लगने लगे। लोग खुशी से नाचने लगे। उन्होंने कहा कि जो खोजा जा रहा था उससे कहीं अधिक मिला है। उन्होंने यह भी कहा कि अब पश्चिमी दीवार के पास जो 75 फीट लंबा 30 फीट चौड़ा और 15 फीट ऊंचा मलबा है उसके सर्वे की मांग उठाई जाएगी। कुएं वाली बात पर मीडिया द्वारा प्रश्न किए जाने पर हिंदू पक्ष की तरफ से मोहन यादव ने कहा कि ज्ञानवापी में वजू खाने या तालाब में 12 फीट 8 इंच व्यास का शिवलिंग मिला है जो अंदर काफी गहरा हो सकता है। कहा गया है कि इस शिवलिंग का मुंह नंदी की तरफ है और वजू खाने का पूरा पानी निकालकर इसे देखा गया था।
उधर मुस्लिम पक्ष की एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है जिस पर मंगलवार को सुनवाई होनी है। अंजुमन इंतजा मियां मसाजिद कमेटी ने वाराणसी कोर्ट के सर्वे के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मंगलवार की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच करेगी। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के दावों को खारिज किया है। उनके वकील का कहना है कि मस्जिद से ऐसा कुछ भी नहीं मिला है।