लोकसभा में पेश हुआ महिलाओं के लिए शादी की उम्र बढ़ाने वाला विधेयक, विपक्ष के हंगामे के बीच संसदीय पेनल को भेजा गया

विपक्षों ने किया जल्दबाज़ी में विधेयक बनाने का आक्षेप

मंगलवार को लोकसभा में महिलाओं के लिए शादी की लघूत्तम उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने की अगुवाई करने वाला बिल पेश किया गया है। विपक्षी सदस्यों के भारी विरोध के बीच इस विधेयक को संसदीय फेनल के पासा भेज दिया गया था। बाल विवाह निषेध सुधारणा विधेयक 2021 पेश करते वख्त केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी ने यह बिल लोकसभा के स्पीकर को संसदीय फेनल को भेजने की विनंती की थी। इसके पहले केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में बाल विवाह निषेध विधेयक पेश किया था। जिसमें महिलाओं के लिए शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर कम से कम 21 साल करने के निर्देश दिये गए है। 
लोकसभा में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, बीजू जनता दल, शिवसेना और अन्य कई विपक्षी दलों ने बाल विवाह निषेध बिल का काफी विरोध किया था। विपक्षी सदस्यों द्वारा आक्षेप किया गया कि विधेयक जल्दबाजी में बनाया गया है और संबंधित पक्षों के साथ इसके बारे में चर्चा भी नहीं की गई थी। बिल पास होने के बाद महिलाओं की शादी करने की उम्र पुरुषों के समान हो जाएगी। इसके अलावा विपक्षी सदस्यों ने सूत्रोच्चार के बीच गृह ने चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरी (संशोधन) विधेयक को भी स्थायी समिति की विचारणा के लिए भेज दिया था। हालांकि गृह में हंगामा शुरू हो जाने के कारण 11 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित भी किया गया था। 
विपक्ष के हंगामे की बीच राज्यसभा द्वारा चुनाव अधिनियम संशोधन बिल भी पारित किया गया था। इस बारे में विपक्ष के हंगामे के बारे में बात करते हुये कानून मंत्री किरण रिजिजू ने बताया की आए दिन नकली वोटर्स के कई मामले सामने आ रहे है। इसके पहले उनके पास इस तरह के नकली वोटर्स को खतम करने की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। पर जो वॉटर साचे है उन्हें विरोध करने की जरूरत नहीं है।
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