अब नगरपालिका के आउटसोर्सिंग और करार आधारित कर्मचारियों को भी मिल सकेगा ESI का बीमा कवर

अब नगरपालिका के आउटसोर्सिंग और करार आधारित कर्मचारियों को भी मिल सकेगा ESI का बीमा कवर

राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को दिये गए गए जरूरी निर्देश, अब तक पालिका के नियमित कर्मचारी ना होने के कारण नहीं मिलता था लाभ

देश के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा गुरुवार को एक बड़ी घोषणा की गई है। जिसके अनुसार अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करने वाले सभी कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्सिंग करने वाले कर्मचारियों को भी राज्य बीमा निगम के स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल सकेगा। बता दें कि इसके पहले आउटसोर्सिंग करने वाले तथा कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों लोगों को लाभ नहीं मिलता था। क्योंकि उन्हें पालिका का नियमित कर्मचारी नहीं माना जाता था, इसलिए अब तक उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर माना जाता था। 
अपने बयान में मंत्रालय ने कहा कि पिछले कई समय से लोगों में यह शंका के समाधान के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के दायरे को बढ़ाते हुए आउटसोर्सिंग करने वाले तथा कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी राज्य बीमा निगम के स्वास्थय बीमा योजना में समाविष्ट करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रालय के बयान के अनुसार ईएसआईसी ने एसआई कानून के अंतर्गत सभी राज्य और केंद्र शासित सरकारों को इस मामले में आदेश देने के निर्देश दिए हैं, जिससे की सभी को इसका लाभ मिल सके।
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जब ईएसआई की नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी, इसके बाद सभी कर्मचारी ईएसआई कानून के अंतर्गत मिलनेवाले सभी लाभों को प्राप्त कर सकेंगे। जिसके तहत उन्हें बीमारी, मातृत्व, विकलांगता तथा अंतिम संस्कार के खर्च का फायदा होगा। इसके अलावा पूरे देश में ईएसआई सुविधाओं के विशाल नेटवर्क यानी कि 160 अस्पताल और 1500 से अधिक औषधालय के माध्यम से चिकित्सा सेवा का लाभ भी कर्मचारी ले सकेंगे।
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