मोदी सरकार ने दी मॉडल टेनेन्सी एक्ट को हरी झंडी, जानें मकानमालिक और भाड़ूआतों के लिए क्या है इसके मायने

मोदी सरकार ने दी मॉडल टेनेन्सी एक्ट को हरी झंडी, जानें मकानमालिक और भाड़ूआतों के लिए क्या है इसके मायने

बिना एग्रीमेंट के किसी भी प्रॉपर्टी को नहीं दिया जा सकेगा रेंट पर, किराएदार को भी लेनी होगी प्रॉपर्टी के सुरक्षा की ज़िम्मेदारी

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बुधवार को बैठी केन्द्रीय प्रधानमंडल की बैठक में मॉडल टेनेन्सी एक्ट को मंजूरी दे दी गई है। इस नियम को हरी झंडी मिलने के साथ ही देशभर में भाड़े के मकानों के लिए बने सभी कानून में भी जड़ से बदलाव हो सकते है। अपने के बयान में केंद्र सरकार ने बताया की फिलहाल देश में चल रही आवासों की कमी को पूर्ण करने में सहायता करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में चल रहे रेंटल घर के क़ानूनों में संशोधन करने या जरूरत पड़ने पर नए क़ानूनों को लाने के लिए टेनेन्सी एक्ट को अनुमति दी गई है। 
इस कानून की सहायता से देश भर में वाइब्रेण्ट रेंटल हाउसिंग मार्केट का सर्जन किया जा सकेगा। इसके अलावा इस कानून की मदद से सभी आय वर्गो को रेंटल हाउस दिये जा सकेगे। हालांकि इस कानून को बनाए जाने के बाद इस कानून को लागू करने का निर्णय राज्य सरकार पर रहेगा। इस नए कानून को लागू करने के बाद किराएदार के साथ मकान-मालिक को भी काफी अधिकार मिलेगे। इस कानून के चलते कोई व्यक्ति अन्य की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकेगे। दूसरी और मकान मालिक भी किराएदर को परेशान नहीं कर सकेगे। मकान खाली करने के लिए मालिक को नोटिस देना पड़ेगा और दूसरी और किराएदार को भी प्रॉपर्टी के देखभाल की ज़िम्मेदारी लेनी होगी। 
इन सबके अलावा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के बिना कोई प्रॉपर्टी किराये पर नहीं दे सकेगा। मोडेल एक्ट की घोषणा के अनुसार, राज्य सरकारो को रेंट ओथोंरिटी की रचना करनी रहेगी। जो सभी रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर करेगी, उसका रिकॉर्ड रखेगी और डाटा ट्रेक करने के लिए वैबसाइट का निर्माण भी करेगी।