कोविड मरीजों को राहत, 2 लाख से ज्यात के अस्पताल के बिल का भुगतान नगद में कर सकेंगे!

कोविड मरीजों को राहत, 2 लाख से ज्यात के अस्पताल के बिल का भुगतान नगद में कर सकेंगे!

सीबीडीटी ने दिया एक अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 तक छुट

सरकार द्वारा 2017 में ब्लैक मनी के इस्तेमाल को रोकने के लिए लागू किए गए इनकम टैक्स कानून की धारा-269ST नियम के अनुसार देश में किसी भी व्यक्ति को 2 लाख रुपए से ज्यादा के नकद लेनदेन को रोकती है। लेकिन कोविड की परिस्थितयों को देखते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने 31 मई तक निजी अस्पताल, कोविड सेंटर, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम समेत सभी मेडिकल सेंटर अब दो लाख रुपए से ज्यादा की पेमेंट कैश में लेने की छुट दी है। इनकम टैक्स कानून की धारा-269ST नियम के अनुसार अगर किसी को दो लाख रुपए से ज्यादा का लेनदेन करना है, तो उसे केवल चेक, ड्राफ्ट, नेटबैंकिंग या डिजिटल तरीके से ही किया जा सकता है।
इस बारे में सीबीडीटी ने कहा कि केंद्र सरकार यहा स्पष्ट करती है कि अस्पतालों, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम, कोविड केयर केंद्रों या कोविड मरीज का इलाज अन्य चिकित्सीय सुविधाओं को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 एसटी के संबंध में एक अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 तक नकद भुगतान के लिए मरीज और उसकी तरफ से भुगतान करने वाली व्यक्ति का पैन या आधार तथा मरीज का भुगतान करता के बीच संबंध की जानकारी रखनी होगी।
दरअसल अस्पताल द्वारा दो लाख रुपए से ज्यादा की कैश पेमेंट नहीं लेने पर जिससे मरीजों के इलाज में देर होने जैसी समस्या को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में इसी नियम के विरुद्ध मनीषा गुप्ता ने दायर की थी जिसकी सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया था कि सरकार इस नियम के तहत छूट देने पर विचार कर रही है। अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीज और उनके रिश्तेदारों को पेमेंट को लेकर हो रही समस्याओं को दूर करने के लिए ये फैसला लिया गया है।
Tags: Covid-19