महंगाई की मार के बीच आम जनता को राहत, सरकार ने की 84 दवाओं की कीमत तय

महंगाई की मार के बीच आम जनता को राहत, सरकार ने की 84 दवाओं की कीमत तय

बाजार में निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर दवा मिलने पर कार्रवाई का भी प्रावधान है

आम जनता महंगाई से परेशान है। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर भी आई है। सरकार ने 84 दवाओं की कीमत तय की है। यानी अब बाजार में कोई भी इन निर्धारित कीमत से ज्यादा में इन दवाइयों को नहीं बेच सकता है।
आपको बता दें कि सरकारी एजेंसी नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) ने मधुमेह, सिरदर्द, उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली 84 दवाओं का खुदरा मूल्य तय किया है। इसके अलावा, एनपीपीए ने कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करने के लिए फॉर्मूलेशन की कीमतें भी निर्धारित की हैं। एनपीपीए के मुताबिक 2013 में जारी प्राइस कंट्रोल नोटिफिकेशन के तहत इन दवाओं की कीमत तय की गई है। यह आदेश एनपीपीए को दवाओं की खुदरा कीमत निर्धारित करने का अधिकार देता है।
वोग्लिबोस और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड की एक गोली की कीमत 10.47 रुपये होगी। हालांकि इसमें जीएसटी शामिल नहीं है। इसके अलावा Rosuvastatin Aspirin और Clopidogrel Capsule की कीमत 13.91 रुपये है। पैरासिटामोल और कैफीन की एक गोली की कीमत 2.88 रुपये है। इसके साथ ही एनपीपीए ने मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इनहेलेशन की अधिकतम लागत 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। एनपीपीए ने दवाओं की कीमत तय कर दी है। बाजार में निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर दवा मिलने पर कार्रवाई का भी प्रावधान है। यदि विपणन कंपनी ने दवा के लिए अधिक कीमत वसूल की है, तो अतिरिक्त लागत पर ब्याज लगाया जाएगा।
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