अगर सामान होगा ज्यादा, तो सफर का आनंद होगा आधा!
— Ministry of Railways (@RailMinIndia) May 29, 2022
अधिक सामान ले कर रेल यात्रा ना करें। सामान अधिक होने पर पार्सल कार्यालय जा कर लगेज बुक कराएं। pic.twitter.com/gUuishbqr5
अगर आप भी हैं भारतीय रेलवे के यात्री तो ये खबर है आपके लिए खास, जान लीजिये नहीं तो होगा नुकसान
By Loktej
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सफर के दौरान जरूरत से ज्यादा समान ले जाना रेल यात्रियों को अब महंगा पड़ सकता है।
दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे वाली भारतीय रेलवे में प्रतिदिन करोड़ों लोग सफ़र करते है। अब इन यात्रियों के लिए रेलवे ने चेतावनी जारी किया है। रेलवे ने चेतावनी जारी करते हुए अपने साथ अधिक समान ना ले चलने सामान अधिक होने पर पार्सल कार्यालय से लगेज बुक कराने की सलाह दी है।
आपको बता दें कि रेल मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लोगों से सफर के दौरान जरूरत से अधिक सामान लेकर सफर न करने की सलाह दी है। देश में लंबी दूरी की यात्रा के लिए रेलवे हमेशा से लोगों की एक खास पसंद रहा है क्योंकि फ्लाइट के मुकाबले यात्री ट्रेन में सफर के दौरान अधिक सामान लेकर यात्रा कर सकते हैं। वैसे तो ट्रेन से भी सफर के दौरान सामान ले जाने को लेकर एक सीमा तय है लेकिन इसके बाद भी बहुत से यात्री तय सीमा से बहुत अधिक सामान लेकर ट्रेन में सफर करते हैं, जिससे अन्य यात्रियों को भी असुविधा होती है।
रेल मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लोगों से सफर के दौरान जरूरत से अधिक सामान लेकर सफर न करने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा, अगर सामान होगा ज्यादा, तो सफर का आनंद होगा आधा! अधिक सामान ले कर रेल यात्रा ना करें। सामान अधिक होने पर पार्सल कार्यालय जा कर लगेज बुक कराएं। नियम की बात करें तो रेलवे के नियमों के मुताबिक, यात्री ट्रेन के सफर के दौरान 40 से 70 किलोग्राम तक ही सामान लेकर यात्रा तक सकते हैं। अगर कोई इससे अधिक सामान लेकर यात्रा करता है, तो उसे अलग से किराया देना होगा। तय सीमा से अधिक समान ले जाने वालों के लिए रेलवे पार्सल सुविधा उपल्ब्ध करता है। इसके तहत यात्री सामान का किराया भरकर बिना किसी परेशानी के सफर का आनंद उठा सकते हैं।
दरअसल रेलवे के कोच के हिसाब से सामान का वजन अलग निर्धारित है। रेलवे के अनुसार, यात्री स्लीपर क्लास में अपने साथ 40 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं। वहीं एसी टू टीयर तक 50 किलो सामान ले जाने की छूट है। जबकि फर्स्ट क्लास एसी में 70 किलो तक सामान यात्री ले जा सकते हैं। साथ ही रेल में यात्रा के दौरान स्टोप, गैस सिलेंडर या किसी तरह का ज्वलनशील पदार्थ, कैमिकल, पटाखे, तेजाब, बदबुदार वस्तुएं, चमड़ा या गीली खाल, पैकेजों में लाए जाने तेल, ग्रीस, घी, ऐसी वस्तुएं जिनके टूटने या टपकने से वस्तुओं या यात्रियों को क्षति पहुंच सकती है। ऐसी चीजों के ले जाने पर प्रतिबन्ध है। यदि यात्री इन प्रतिबंधित वस्तुओं में किसी तरह की वस्तु यात्रा के दौरान साथ लेकर जा रहे हैं तो रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
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