अगर आपका भी किसी बैंक में हैं लॉकर, तो अवश्य जान लें भारतीय रिजर्व बैंक का नया नियम

अगर आपका भी किसी बैंक में हैं लॉकर, तो अवश्य जान लें भारतीय रिजर्व बैंक का नया नियम

लॉकर में से सामान चोरी होने के मामलों पर भारतीय रिजर्व बैंक ने लिया बड़ा फैसला

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से बैंक ग्राहकों के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं। केंद्रीय बैंक द्वारा हाल ही में लोन देने के नियमों में बदलाव के बाद आरबीआई ने अब बैंक लॉकर नियमों में बदलाव किया है। अगर आपने बैंक में लॉकर खोला है या खोलने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए काफी मददगार है। आरबीआई ने एक अधिसूचना में कहा कि नए बैंक लॉकर नियम 1 जनवरी, 2022 से लागू होंगे। आरबीआई ने ग्राहकों द्वारा बैंक में लॉकर लेने की शिकायत पर इन नियमों की घोषणा की है। नए नियमों के लागू होने से बैंक ग्राहकों को सीधा फायदा होगा।
आपको बता दें कि अक्सर बैंक लॉकर में चोरी की शिकायतें आती रहती थीं। लेकिन अब अगर बैंक लॉकर से कुछ भी चोरी हो जाता है, तो ग्राहक को संबंधित बैंक की ओर से लॉकर के किराए का 100 गुना प्रतिपूर्ति की जाएगी। ऐसे मामलों में अब तक बैंकों की ओर से ऐसा कहा जाता था कि वे इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन अब से बैंक ऐसा नहीं कह सकते।
आरबीआई ने अपने आदेश में यह भी कहा कि बैंकों को खाली लॉकरों की सूची, लॉकरों के लिए एक प्रतीक्षा सूची संख्या प्रदर्शित करनी होगी। इससे लॉकर सिस्टम में और पारदर्शिता आने की उम्मीद है। आरबीआई का मानना है कि बैंक उपभोक्ताओं को अंधेरे में नहीं रख सकते। उन्हें सूचना का अधिकार है। अब जब भी आप अपने लॉकर को एक्सेस करेंगे, आपको बैंक द्वारा ई-मेल और एसएमएस के जरिए अलर्ट किया जाएगा। आरबीआई ने यह नियम किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए बनाया है।
नए नियमों के तहत बैंकों को लॉकर को अधिकतम तीन साल के लिए किराए पर लेने का अधिकार है। यदि आपके लॉकर का किराया 2000 है तो बैंक अन्य रखरखाव शुल्कों को छोड़कर आपसे 6000 से अधिक शुल्क नहीं ले पाएगा। साथ ही अब लॉकर रूम में आने-जाने वाले लोगों पर सीसीटीवी के जरिए नजर रखना जरूरी है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज का डाटा 180 दिनों तक रखना होगा। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के जरिए चोरी या सुरक्षा उल्लंघनों की जांच कर सकेगी।
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