कोरोना काल में कुछ ठिकाना नहीं, क्यों न वैडिंग इंश्योरेंस करवा लिया जाए!?

देश और दुनियाभर में ओमिक्रोन के केस बढ़ते जा रहे है। कई लोग दुनिया भर में कोरोना महामारी की तीसरी लहरी की भी आशंका भी व्यक्त कर रहे है। जहां एक और दूसरी लहर के शांत होने के बाद जन-जीवन वापिस अपनी रफ्तार पकड़ रहा था और हर कोई कोरोना काल के पहले जैसे ही हर फंक्शन का प्लान बना रहा था। उसी दौरान कोरोना की तीसरी लहर के खतरे ने सभी की साँसे ऊपर कर दी है। 
बढ़ते हुये केसों को देखते हुये राजधानी दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस नियम के तहत दिल्ली में अब शादी या किसी भी तरह के फंक्शन में 20 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते है। ऐसे में पहले से जनवरी और फरवरी महीने में शादी के लिए विभिन्न चीजों की बुकिंग कर के बैठ गए लोगों को अब काफी चिंता सता रही है। कई लोगों ने तो कुछ नुकसान सहकर भी शादियाँ कैंसल करवा रहे है। हालांकि अब आपको कोरोना के कारण शादी कैंसिल हो जाने पर 10 लाख का फायदा मिल सकता है। 
जी हाँ, आपने सही सुना। शादी कैंसिल होने पर आको 10 लाख मिल सकता है। देश की कई इंश्योरंस कंपनियों ने शादी का बीमा करवाना शुरू किया है। जिसमें शादी कैंसिल होने से लेकर जेवर चोरी होने तक सभी चीजों पर कवर दिया जाएगा। इस बीमा के तहत आपको केटरर को दिये हुये एडवांस, बुक किए हुये किसी भी हॉल या रिसोर्ट के एडवांस के पैसे, ट्रैवल एजंसियों को दिया गया एडवांस पैसा, शादी के कार्ड छापने पर दिये गए पैसे, म्यूजिक और डीजे के पैसे तथा डेकोरेशन के पैसे पर कवर मिलेगा। 
हालांकि बीमा की रकम इस बात पर तय करती है की आपने बीमा कितने का करवाया है। इसमें सबसे खास बात यह है की यदि शादी की तारीख किसी भी कारणों से बदल भी जाती है तो भी इसका क्लेम पास करवाया जा सकेगा। बीमा हासिल करने के लिए आपको अपनी बीमा राशि के 0.7 फीसदी से लेकर 2 फीसदी तक ही प्रीमियम देना होता है। अर्थात यदि आप 10 लाख रुपये का बीमा करवाते है तो आपको 7500 से 15000 तक का ही प्रीमियम देना पड़ेगा। 
इन परिस्थितियों में नहीं मिलेगा क्‍लेम
- आकंतकवादी हमला
- किसी भी तरह का हड़ताल
- शादी का अचानक से कैंसल हो जाना या टूट जाना
- दूल्हे या दुल्हन का किडनैप हो जाना
- शादी में दूल्हा या दुल्हन के खुद की गलती से फ्लाइट या ट्रेन का मिस हो जाने पर
- शादी के कपड़े या किसी पर्सनल चीजों का नुकसान होना
- वेन्यू का अचानक से बदल देना या कैंसल होना
- इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल खराबी की वजह से
- शादी के वेन्यू की गलत देखरेख से हुआ नुकसान
- जानबूझकर किसी तरह का नुकसान पहुंचाना या आत्महत्या करना
जानिए क्‍या है इसका प्रोसेस
इंश्योरेंस लेने से पहले आपको शादी के खर्च की सारी जानकारी इंश्योरेंस एजेंसी को देनी होती है। जैसे ही आपको नुकसान हो, अपनी इंश्योरेंस कंपनी को तुरंत इसकी जानकारी देनी होगी। इसके बाद अगर आपकी कोई चीज चोरी हुई है तो इसकी जानकारी पुलिस को दें और एफआईआर की कॉपी इंश्योरेंस कंपनी को सौंपनी होगी। क्लेम करने के लिए फॉर्म भरें सभी कागजात कंपनी में एक साथ जमा करें। आपकी इंश्योरेंस कंपनी इसकी जांच पड़ताल के लिए रिप्रजेंटेटिव भेजकर पूरी जानकारी लेगी तभी क्लेम किए हुए पैसे वापस मिलेंगे। अगर आपका किया हुआ क्लेम सही साबित होता है तो नुकसान की पूरी भरपाई बीमा कंपनी करेगी। हालांकि यदि आपका किया गया क्लेम किसी भी तरह गलत साबित होता है क्लेम अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा। क्लेम पास होने के बाद किसी भी सूरत में वेडिंग इंश्योरेंस क्लेम 30 दिनों के अंदर सेटल हो जाएगी।
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