कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए सरकार ने जारी किये नए दिशानिर्देश

कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए सरकार ने जारी किये नए दिशानिर्देश

केंद्र की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक बोर्डिंग से पहले एयर फैसिलिटी पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना रहेगा

कोरोना वायरस के एक नए संस्करण ओमाइक्रोन पर बढ़ती चिंता के बीच केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत यात्री को हवाई सुविधा पोर्टल पर अपनी जानकारी देनी होगी। नए दिशानिर्देश "जोखिम वाले" देशों के यात्रियों के लिए एक अलग प्रतीक्षा क्षेत्र को तैयार करने का आदेश दिया गया हैं। कर्नाटक और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों ने विदेशी पर्यटकों के लिए नियम जारी किए हैं जो कल 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे।
इस रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक बोर्डिंग से पहले एयर फैसिलिटी पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना रहेगा। इस पोर्टल में उन अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की जानकारी है जो पिछले 14 दिनों में भारत आए हैं। नई गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि एयरलाइंस को फ्लाइट में करीब 5 फीसदी यात्रियों की जांच के लिए उचित प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। एडवाइजरी में कहा गया है, "जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए उपयुक्त सुविधाओं के साथ प्रत्येक हवाईअड्डे को एक अलग होल्डिंग एरिया जहां यात्री आरटी-पीसीआर परीक्षण के परिणाम का इंतजार करेंगे) के साथ सीमांकित किया जा सकता है।" सरकार ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर सभी हवाई अड्डों पर अतिरिक्त आरटी-पीसीआर सुविधाएं स्थापित की जा सकती हैं।
एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी से बात करते हुए जीएमआर के एक प्रवक्ता ने एजेंसी को बताया, "हम नए दिशानिर्देशों से अवगत हैं और हम नए दिशानिर्देशों और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समयबद्ध तरीके से आवश्यक व्यवस्था के साथ तैयार रहेंगे।" हम टर्मिनल के अंदर यात्रियों के ठहरने के दौरान COVID-19 नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।