ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला

ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला

कार कंपनियों, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन और एनजीओ को भी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने की इजाजत होगी

ड्राइविंग लाइसेंस बनाने को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब कार कंपनियों, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन और एनजीओ को भी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने की इजाजत होगी। ये संस्थान उन लोगों को भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में सक्षम होंगे जिन्होंने अपने केंद्रों पर प्रशिक्षण पास किया है। लर्निंग लाइसेंस के लिए अब आपको परिवहन विभाग के पास जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि, वाहन पंजीकरण (आरसी) के लिए आपको अभी भी आरटीओ के पास जाना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने इस संबंध में एक नोटिस जारी किया है। हालांकि, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) पहले की तरह ड्राइविंग लाइसेंस जारी करता रहेगा।
आपको बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एक नोटिस के अनुसार, कार निर्माताओं, ऑटोमोबाइल संघों और गैर सरकारी संगठनों को भी अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्रशिक्षण स्कूल खोलने की अनुमति होगी।  ये कंपनियां अब ड्राइविंग टेस्ट पास करने वालों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर सकेंगी।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार समय-समय पर ड्राइविंग लाइसेंस और कई संबंधित सेवाओं पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करती है। विशेष रूप से हाल के दिनों में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली-एनसीआर और झारखंड जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने लर्निंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण के लिए नए नियम लागू किए हैं। वहीं, कुछ राज्यों में अब सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जा रहे हैं। कोरोना काल में देश के लगभग सभी राज्यों में परिवहन विभाग ने लर्निंग लाइसेंस के लिए फीस जमा करने की व्यवस्था में बदलाव किया है। अब नई व्यवस्था के तहत स्लॉट बुक होते ही लर्निंग लाइसेंस के पैसे जमा करने होंगे। पैसा जमा होते ही आपकी सुविधानुसार टेस्ट की तारीख भी उपलब्ध हो रही है।
आपको बता दें कि लाइसेंस संबंधी सेवाओं के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर ड्राइविंग लाइसेंस सर्विसेज पर क्लिक करना होगा। फॉर्म भरते समय आपको अपने डीएल नंबर के साथ अन्य व्यक्तिगत विवरण देने होंगे। उसके ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े और भी जरूरी दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। आरटीओ कार्यालय में बायोमेट्रिक विवरण की जांच के बाद आपके सभी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद आपका लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा।