रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगाया 13 बैंकों पर जुर्माना

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगाया 13 बैंकों पर जुर्माना

नियमों की अवहेलना करने के कारण इन बैंकों पर 50 हजार से लेकर 4 लाख रुपए तक का जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के 13 कॉरपोरेट बैंकों पर जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने सोमवार को कहा कि नियमों की अवहेलना करने और इसका पालन न करने पर जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने इन बैंकों पर 50 हजार से लेकर 4 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया है।  रिजर्व बैंक ने श्री कन्याका नगरी सहकारी बैंक, चंद्रपुर (श्री कन्याका नगरी सहकारी बैंक) पर अधिकतम 4 लाख रुपये और वैद्यनाथ शहरी सहकारी बैंक, बीड पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके बाद वाई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, सतारा और इंदौर प्रीमियर को-ऑपरेटिव बैंक, इंदौर पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 

इन बैंकों पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना


भारतीय रिजर्व बैंक ने पाटन नागरिक सहकारी बैंक, पाटन और द तुरा शहरी सहकारी बैंक, मेघालय पर अलग-अलग मानदंडों के उल्लंघन के लिए 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य बैंकों पर भी जुर्माना लगाया गया है।

आरबीआई ने इन बैंकों पर भी लगाया जुर्माना


भारतीय रिजर्व बैंक ने नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जगदलपुर; जिजाऊ वाणिज्यिक सहकारी बैंक, अमरावती; ईस्टर्न एंड नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर रेलवे को-ऑप बैंक, कोलकाता; जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, छतरपुर; नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, रायगढ़; जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, बिलासपुर; और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, शहडोल ने सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है।

ग्राहकों का क्या पड़ेगा असर?


आरबीआई ने कहा कि जुर्माना विनियामक अनुपालन में चूक के लिए लगाया गया है और यह बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या अनुबंध की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा। यानी ग्राहकों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

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