ग्राहक तक नहीं पहुंचा 362 रूपये वाले खाने का आर्डर, अब इस फ़ूड डिलीवरी एप को चुकाने होंगे जुर्माने सहित आठ हजार रूपये

ग्राहक तक नहीं पहुंचा 362 रूपये वाले खाने का आर्डर, अब इस फ़ूड डिलीवरी एप को चुकाने होंगे जुर्माने सहित आठ हजार रूपये

डिलीवरी सेवा देने वाली कंपनी जोमैटो पर कोर्ट ने 8,362 रुपये का जुर्माना लगाने का मामला सामने आया

आज कल ऑनलाइन खाना मांगने और स्विगी-ज़ोमेटो के बार में कौन नहीं जानता। लोग अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार इन एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए खाना मंगाते हैं। अब डिलीवरी सेवा देने वाली कंपनी जोमैटो पर कोर्ट ने 8,362 रुपये का जुर्माना लगाने का मामला सामने आया है। ऐसा उस मामले में हुआ जहाँ जोमैटो एक ग्राहक को ऑर्डर डिलीवर करने में सफल नहीं रहा था। ग्राहक ने खाना न मिलने पर केश किया और कोर्ट से मामले में सुनवाई के बाद मुआवजे के रूप में उसे 8,362 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया है, 

केरल का है ये मामला


मामले में विस्तार से बात करें तो हाल ही में केरल में फैकल्टी ऑफ लॉ में अंतिम वर्ष के कानून के एक छात्र अरुण जी कृष्णन ने जोमैटो से खाना ऑर्डर किया था। जोमैटो द्वारा दिए गये समय पर उसे ऑर्डर नहीं  मिला। छात्र ने उसी रात दो अलग-अलग ऑर्डर दिए और उनमें से किसी की भी डिलीवरी नहीं हुई। हेल्पलाइन पर बात करने पर उसे रिफंड भी नहीं मिला। इसके बाद छात्र ने कंपनी पर केश कर दिया और केरल की एक कंज्यूमर कोर्ट ने डिलीवरी कंपनी को छात्र को मुआवजे के रूप में 8,362 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।

जोमैटो ने दी ये सफाई


वहीं इस मामले में अपनी सफाई देते हुए जोमैटो ने भी कहा कि शिकायतकर्ता कृष्णन ना तो अपना खाना ऑर्डर लेने के लिए उपलब्ध नहीं थे और न ही उनका पता ही सही था। कंपनी द्वारा उसे जोमैटो ऐप में अपना पता सही करने के लिए कहा गया था। कृष्णन ने अपनी शिकायत में उल्लेख किया कि उन्होंने रेस्तरां के मालिक से बात की और उन्होंने उल्लेख किया कि जोमैटो भीड़ के घंटों या बरसात के मौसम में इसी तरह के अनुचित व्यवहार करता है।

शिकायतकर्ता को मिलेंगे इतने पैसे


मामले में कृष्णन ने रिफंड राशि और 1.5 लाख के मुआवजे के साथ-साथ अदालती कार्यवाही की लागत के रूप में 10,000 की मांग की। सुनवाई के बाद कोल्लम के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने शिकायतकर्ता को ब्याज सहित 362 रुपये का रिफंड पाने का हकदार पाया। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि कृष्णन को उसकी मानसिक पीड़ा के मुआवजे के रूप में 5,000 रुपये और कार्यवाही की लागत के रूप में 3,000 रुपये का आदेश दिया गया था। इसलिए, उनके दस्तावेजों की जांच के बाद, कोल्लम जिला अदालत ने जोमैटो को कृष्णन को 8,362 की कुल राशि का भुगतान करने का आदेश दिया।
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