काम की खबर, अगर आपने कर दिया है आईटीआर फाइल तो जरुर करें ये काम वरना सारी मेहनत हो जाएंगी बेकार

काम की खबर, अगर आपने कर दिया है आईटीआर फाइल तो जरुर करें ये काम वरना सारी मेहनत हो जाएंगी बेकार

आईटीआर भरना ही काफी नहीं, आईटीआर फाइल करने के बाद इसका वेरिफिकेशन कराना भी बेहद जरूरी है वेरिफिकेशन की समयसीमा को 120 से घटाकर 30 दिन कर दी

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर भरने की अंतिम तारीख पिछले महीने के अंत के साथ यानी 31 जुलाई 2022 को समाप्त हो चुकी है। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक रात 11 बजे तक कुल 5.78 करोड़ करदाताओं ने अपना आईटीआर दाखिल कर दिया था। इसके बाद भी करदाताओ के लिए केवल आईटीआर भरना ही काफी नहीं है। आईटीआर फाइल करने के बाद इसका वेरिफिकेशन कराना भी बेहद जरूरी है। आईटीआर वेरिफिकेशन तय समय के बाद सबमिट किया जाता है तो यह माना जाएगा कि इसके लिए आईटीआर सबमिट नहीं किया गया। टैक्स विभाग इसे प्रोसेस नहीं करेगा।
आपको बता दें कि आईटीआर फाइलिंग की प्रॉसेस वेरिफिकेशन होने तक मान्य नहीं मानी जाती। बिना वेरिफिकेशन के, समय पर भरा गया आईटीआर भी बेकार हो जाता है। इस वेरिफिकेशन पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बड़ा फैसला करते हुए आयकर रिटर्न (आईटीआर) की वेरिफिकेशन की समयसीमा को 120 से घटाकर 30 दिन कर दी है। लेकिन विदित हो कि 30 दिन की समयसीमा उन आईटीआर पर लागू होगी जो 1 अगस्त, 2022 को या उसके बाद भरे गए हैं। इसके लिए सीबीडीटी ने दस दिन पहले यानी 20 जुलाई, 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया था कि 31 जुलाई, 2022 तक फाइल किए गए आईटीआर की वेरिफिकेशन के लिए 120 की समयसीमा बरकरार रहेगी।
आयकर विभाग के हालिया नोटिफिकेशन के अनुसार, यह फैसला किया गया है कि इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख को या उसके बाद रिटर्न डेटा के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के संबंध में, ई-सत्यापन या आईटीआर-वी जमा करने की समय-सीमा अब वेरिफिकेशन या सबमिशन की तारीख से 30 दिन होगी।
आप वेरिफिकेशन के लिए नेट बैंकिंग, आधार ओटीपी, बैंक अकाउंट, एटीएम, डीमैट अकाउंट और ऑफलाइन तरीकों का सहारा ले सकते हैं। कोई भी व्यक्ति 6 तरीकों की मदद से आईटीआर को वेरिफाई करा सकता है। इसके लिए नेटबैंकिंग, आधार की ओटीपी, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, एटीएम और ऑफलाइन का उपयोग किया जा सकता है।
गौरतलब है कि आईटी रिटर्न भरने की तारीख करदाता की श्रेणी के अनुसार भिन्न होती है। वेतनभोगी लोगों को आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक भरना होता है जबकि कॉरपोरेट और कारोबारियों को 31 अक्टूबर तक रिटर्न भरना होता है।
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