यदि शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो 31 मार्च के पहले ऐसा करके आप बचा सकते हैं टैक्स

यदि शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो 31 मार्च के पहले ऐसा करके आप बचा सकते हैं टैक्स

शेयर्स को बार बार बेचकर की जा सकती है टैक्स में बचत

अगर आप भी कारोबार से जुड़े है और आप भी टैक्स चुकाते है तो ये खबर आपके बड़े काम की साबित हो सकती है। आज हम टैक्स हार्वेस्टिंग की चालाकी से जुड़े एक नियम को समझेंगे। आप जानते हैं कि आप शेयरों या म्यूचुअल फंड इकाइयों को बार-बार बेचकर टैक्स बचाया जा सकटा हैं, लेकिन आपको लागत (SPEND) की गणना भी करनी होगी। जब आप बार-बार शेयर या म्यूचुअल फंड बेचते हैं, तो आपको ब्रोकरेज, एसटीटी, स्टांप ड्यूटी आदि जैसे विभिन्न शुल्क देने होंगे।
ये लागत बहुत मामूली हो सकती है। लेकिन इससे आपकी राशि 1 से 1.5 फीसदी ही कम हो सकती है, इसलिए विशेषज्ञों का कहना है कि कोई भी फैसला लेने से पहले टैक्स हार्वेस्टिंग सेविंग्स और फीस आदि की लागत की सावधानीपूर्वक गणना करने के बाद ही निर्णय लें। इसके अलावा आपके पास इस प्रक्रिया में पर्याप्त नकदी होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप शेयर बेचते हैं तो तीसरे दिन आपके खाते में पैसा आ जाता है। लेकिन आपको अगले दिन फिर से शेयर खरीदने होंगे। इसलिए आपके पास पैसा आने से पहले शेयर खरीदने के लिए पर्याप्त कैश होना चाहिए।