यदि 2017 के बाद आपका कारोबारी टर्नओवर 50 करोड़ हुआ है तो जीएसटी का ये नियम जान लें

यदि 2017 के बाद आपका कारोबारी टर्नओवर 50 करोड़ हुआ है तो जीएसटी का ये नियम जान लें

ई-इनवॉइस के तहत व्यापार नहीं करने वाले व्यापारियों को होगा ₹10000 का दंड

केंद्र सरकार ने जिन व्यापारियों का टर्नओवर ₹50 करोड़ से अधिक हो ऐसे व्यापारियों के लिए 1 अप्रेल से ई-इनवॉइस अनिवार्य कर दिया है। ई-इनवॉइस का उपयोग नहीं करते पकड़ा जाने पर उन्हें ₹10,000 का दंड दिया जाएगा। 
केंद्र सरकार की ओर से 1 अप्रेल से कई नियम बदल दिए गए हैं, जिसमें कि जीएसटी और इनकम टैक्स से भी जुड़े नियम बदले हैं। सरकार ने बोगस बिलिंग को रोकने के लिए कई प्रयास शुरू किए हैं। इसके तहत 2017-18 से किसी भी वित्तीय वर्ष में यदि टर्नओवर  ₹50 करोड़  से अधिक रहा हो ऐसे व्यापारियों को भी ई-इनवॉइस से माल बेचना होगा। ई-इनवॉइस बनाने के लिए माल खरीदने वाले का जीएसटी नंबर भी आवश्यक है। पोर्टल पर इन्वाइस बनाते समय क्यूआर कोड और इनवॉइस रेफरेंस नंबर भी डालना होगा। इसके बिना इनवॉइस मान्य नहीं माना जाएगा। 
50 करोड़ से अधिक के टर्न ओवर वाले व्यापारियों के लिए कोई भी व्यापारी सौदे ई-इनवॉइस के आधार पर ही करना होगा। हालाँकि किराना के व्यापारियों को छूट दी गई है। सेज में जिनके यूनिट हो, इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनी, ट्रांसपोर्ट एजेंसी,पैसेंजर ट्रांसपोर्ट एजेंसी आदि को भी छूट दी गई है। एडवोकेट पावन शाह ने बताया कि ई-इनवॉइस बनाने में यदि किसी प्रकार की भूल होगी तो 24 घंटे में सुधारा जा सकता है।