सूरत : 15 मार्च को 'विश्व उपभोक्ता संरक्षण अधिकार दिवस' पर राज्य स्तरीय उपभोक्ता जागरूकता संगोष्ठी आयोजित

सूरत : 15 मार्च को  'विश्व उपभोक्ता संरक्षण अधिकार दिवस'  पर राज्य स्तरीय उपभोक्ता जागरूकता संगोष्ठी  आयोजित

कोई भी बैंक धोखाधड़ी का शिकार होने पर तुरंत बैंक को सूचित करें, राज्य स्तरीय उपभोक्ता जागरूकता संगोष्ठी आयोजित

ग्राहक जहां भी रहता है वहां से भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है
उपभोक्ता बाजार का राजा है। ग्राहक को  जागरूक होने का, उत्पाद चयन करने सहित कई अधिकार प्राप्त हुए है। ग्राहक जागरूक ग्राहक बनकर खिरीदी कर सके इस हेतू से 15 मार्च को  विश्व उपभोक्ता संरक्षण अधिकार दिवस के रुप में मनाया जाता है। इस अवसर पर गांधीनगर के उप नियंत्रक, कानूनी माप विज्ञान एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी एस एस विसाना ने कहा कि 1962 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज एफ कैनेडी ने पी.एस. कांग्रेस में पहली बार उन्होंने उपभोक्ता अधिकारों पर कानून बनाने के लिए एक पत्र लिखा। इस लिए 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोई भी
उपभोक्ता को खरीद के समय वस्तु के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। डिजिटल वित्तीय लेनदेन में, उन्होंने ग्राहक से सटीकता के साथ लेनदेन करने का आग्रह किया।
इस अवसर पर जिला आपूर्ति अधिकारी  ए.आई. हलपति एवं द.गु.युनि. के रजिस्ट्रार जयदीप चौधरी ने उपभोक्ता अधिकारों, वित्तीय लेनदेन में सतर्कता पर सामयिक भाषण देकर विस्तृत जानकारी दी। प्रताप छपिया, अध्यक्ष, दक्षिण गुजरात उपभोक्ता संरक्षण शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र ने कहा की राज्य के उपभोक्ताओं को जागरूक होकर खरीदारी करनी चाहिए और धोखाधड़ी का शिकार होने पर उपभोक्ता फोरम  से शिकायत करना आवश्यकता है।
वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉ. विरल पोलिसवाला और सहायक नियंत्रक कानूनी मापन विज्ञान और उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी बी.आर. विसाना अपने सामयिक व्याख्यानों में कहा कि किसी को अपना आईडी प्रूफ नहीं दे, किसी अज्ञात लिंक को न खोलें और बेंक धोखाधड़ी के मामले में तुरंत बैंक को सूचित करने समेत जागरूकता कदम उठाने की जानकारी दी।
Tags: