सूरत : मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 28 मार्च को हाईकोर्ट में पेश होने का नोटिस

सूरत : मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 28 मार्च को हाईकोर्ट में पेश होने का नोटिस

मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 28 मार्च को हाईकोर्ट में पेश होने का नोटिस जारी हुआ है

सूरत के विधायक और मंत्री पूर्णेश मोदी ने दायर किया मानहानि का मुकदमा
राहुल गांधी द्वारा लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान  जनसभा के मंच से सभी मोदी चोर हैं ऐसा बयान दिया था। जिसे लेकर सूरत की पश्चिमी विधानसभा सीट से विधायक पूर्णेश मोदी ने सूरत कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ सूरत में उनके बयान लिए गए थे। हाईकोर्ट ने अब राहुल गांधी को इस मामले में 28 मार्च को पेश होने का नोटिस जारी किया है। 
इस मामले में काम तर्कों पर था क्योंकि सबूत पूरा हो गया था। इस बीच, 23-2-2022 को वादी मोदी के वकील ने ट्रायल कोर्ट में एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि पेन ड्राइव और डिविडी साक्ष्य में प्रस्तुत किए गए जबकि राहुल गांधी का आगे का बयान माननीय न्यायालय में लिया गया। फिर उन्होंने इसे राहुल गांधी को दिखाया और अदालत ने आगे के बयान में इसकी सामग्री पर व्याख्यात्मक प्रश्न नहीं पूछे। इस वजह से ट्रायल में ये गलती हुई है। राहुल गांधी के आगे के बयान को नए सिरे से लिया जाना चाहिए। ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप शिकायत मामले को गंभीर नुकसान हो सकता है। निचली अदालत ने वादी की अर्जी खारिज कर दी। इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में पूर्णाशभाई मोदी द्वारा  याचिका दायर करने पर न्यायालय ने वादी की याचिका दायर की। 
आखिर राहुल गांधी के इस बयान से मानहानि का केस चल रहा है कि सारे मोदी सरनेम वाले चोर हैं। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को इस मामले में 28 मार्च को कोर्ट में पेश होने का नोटिस जारी किया है।