गुजरात: कोरोना की नई गाइडलाइन, 8 महानगरों में रात्रि कर्फ्यू में अब तीन घंटे की ढील

गुजरात:  कोरोना की नई गाइडलाइन, 8 महानगरों में रात्रि कर्फ्यू में अब तीन घंटे की ढील

राज्य में कोरोना संक्रमण कम होने पर ८ महानगरों में रात्रि कर्फ्यू में तीन घंटे की ढील दी गई है, १९ छोटे शहरों से रात्रि कर्फ्यू हटा लिया है

प्रदेश के 19 शहरों में कर्फ्यू हटा, लेकिन रात 11 बजे तक जारी रह सकता है कारोबार
गुजरात में पिछले 18 दिनों में नए कोरोना मामलों में 800 प्रतिशत और सक्रिय मामलों में 375 प्रतिशत की कमी आई है, जबकि राज्य सरकार ने प्रतिबंधों में ढील दी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कोर कमेटी में लिये गये निर्णय के अनुसार 11 फरवरी से 18 फरवरी 2022 तक हर रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक राज्य के केवल 8 महानगरों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा। फिलहाल आठ महानगरों- अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, जामनगर, जूनागढ़, भावनगर और गांधीनगर में रात का कर्फ्यू लागू है। 
नई गाइडलाइन में 19 शहरों को रात के कर्फ्यू से छूट दी गई है। इनमें आनंद, सुरेंद्रनगर, नडियाद, ध्रांगधरा, मोरबी, वांकानेर, धोराजी, गोंडल, गोधरा, विजलपोर (नवसारी), जेतपुर, कालावड़, नवसारी, बिलिमोरा, व्यारा, वापी, वलसाड, भरूच और अंकलेश्वर शामिल हैं।
समग्र राज्य में कोरोना का संक्रमण कम होने पर राज्य सरकार ने नई कोविड गाईडलाईन जारी की है जिसमें दुकान-व्यवसाय-दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, लारी-गल्ला, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मार्केटिंग यार्ड, साप्ताहिक गुजरी बाजार, हेयर कटिंग शॉप, स्पा-सैलून, ब्यूटी पार्लर और व्यावसायिक गतिविधियाँ रात 11 बजे तक जारी रहेंगी। दुकान-कार्यालय मालिकों, प्रशासकों और कर्मचारियों के लिए वैक्सीन की दो खुराक अनिवार्य होगी। 
रात 11 बजे  तक  75 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खुला होटल रेस्टोरंट रखा जा सकता है। होटल-रेस्तरां की होम डिलीवरी सेवाएं 24 घंटे जारी रखी जा सकती हैं। राजनैतिक, धार्मिक , शैक्षिक , सार्वजनिक कार्यक्रम खुली जगह में केवल 150 लोगों को समायोजित कर सकती है। बंद या इनडोर स्थानों में क्षमता का 50 प्रतिशत और अधिकतम 150 लोग रह सकते हैं। जिम, सिनेमा, वाटरपार्क, लाइब्रेरी में बैठने की क्षमता के केवल 50 प्रतिशत की अनुमति होगी। सभागार या असेंबली हॉल में भी बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत की अनुमति होगी। शादी के अवसरों के लिए  केवल 300 लोगों की सीमा के साथ खुली जगह में कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है। इंडोर वेन्यू में 50 प्रतिशत तक क्षमता और अधिकतम 150 लोग बैठ सकते हैं। शादी के लिए डिजिटल गुजरात पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। स्कूल-कॉलेज और परीक्षाओं के लिए शिक्षा विभाग के निर्देशों के अधीन शैक्षणिक संस्थानों को जारी रखा जा सकता है। 
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