सूरत : अदालत ने जमानत रद्द की तो ड्रिंक एंड ड्राइव के अभियुक्त अतुल बेकरी वाले घर से गायब हो गये!
            By  Loktej             
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                                                 उमरा पीआई और पीएसआई के ख़िलाफ़ भी होगी जाँच, प्रारंभिक जांच में गलत धारा लगाने के आरोप सर होगी जांच
वेसू  क्षेत्र में हिट एंड रन घटना के आरोपी अतुल वेकरिया की जमानत रद्द होने के बाद पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए घर पर छापा मारा था लेकिन उनका पता नहीं चला। दूसरी और पूरे मामले में उमरा के पुलिस इंस्पेक्टर पुलिस सब इंस्पेक्टर के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए गए हैं। वेसू क्षेत्र में बालाजी होंडा शोरूम के सामने अतुल बेकरी के मालिक अतुल बाबू वेकरिया ने अपनी कार से मोपेड को धक्का मार दिया। इसमें उर्वशी  चौधरी नाम की महिला की गंभीर ढंग से घायल हो गई थी और उसकी मौत हो गई। इसके बाद अतुल वेकरिया की सिविल हॉस्पिटल में जांच करने पर वह शराब के नशे में धुत होने का खुलासा हुआ। 
वेकरिया  के खिलाफ ड्रिंक एन्ड ड्राइव एक्ट की धारा के साथ 304 की धारा दाखिल करने के लिए कोर्ट में अर्जी की थी। कोर्ट की ओर से अतुल वेकरिया की जमानत रद्द कर दी गई। इसके बाद पुलिस ने अतुल वेकरिया को गिरफ्तार करने के लिए उनके निवास स्थान पर छापा मारा। वहाँ वह नहीं पकड़े गए। इस मामले में पुलिस ने पहले 304-अ के तहत अपराध दर्ज किया था और बाद में धारा 304 के तहत अपराध दर्ज किया गया जिससे कि आप इस मामले में जांच करने वाले पीएसआई खिलाफ भी जांच के आदेश दिए गए हैं। एसीपी एनएस देसाई इस मामले की जांच कर रहे हैं। पीएसआई और पीआई ने किन कारणोंसर 304 की जगह 304(ए) धारा लगाई इस कारण उन पर भी जांच लगाई गई है। 
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