गुजरात : जामनगर में रिलायंस के प्रस्तावित चिड़ियाघर के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

गुजरात : जामनगर में रिलायंस के प्रस्तावित चिड़ियाघर के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा

अहमदाबाद रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा जामनगर में स्थापित किए जा रहे निजी चिड़ियाघर के खिलाफ एक जनहित याचिका गुजरात उच्च न्यायालय में हुई है। अदालत ने बुधवार को राज्य सरकार और अन्य अधिकारियों को याचिका पर जवाब देने के लिए नोटिस जारी करने का आदेश दिया। यह जनहित याचिका हलार उत्कर्ष समिति ट्रस्ट द्वारा दायर की गई है। याचिका में कोर्ट के समक्ष दावा किया गया है कि सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर को दी गई मंजूरी वापस ली जाए। याचिका की सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति आशुतोष शास्त्री ने गुजरात सरकार के चिड़ियाघर प्राधिकरण और वन्यजीव विभाग के वन संरक्षक को नोटिस जारी किया। याचिका में यह आदेश देने की मांग की गई है कि विभिन्न प्राधिकरणों को जानवरों को निजी चिड़ियाघरों में ले जाने से रोका जाए। आज बहस के अंत और हाथ में रिकॉर्ड के आधार पर अदालत ने नोटिस भेजने का आदेश दिया है।
याचिका के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा चिड़ियाघरों की मंजूरी के लिए नियमानुसार मिनी जू के तौर पर मंजूरी दी गई थी, लेकिन कंपनी ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाने का काम शुरू कर दिया है। याचिका में दावा किया गया है कि मंजूरी के नियमों की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया गया है, बावजूद इसे कैसे मंजूर किया गया यह एक बड़ा सवाल है, इसलिए इसे वापस लिया जाना चाहिए।
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