गुजरात : कॉलेज ट्रांसफर को लेकर गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने जारी किया परिपत्र

गुजरात : कॉलेज ट्रांसफर को लेकर गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने जारी किया परिपत्र

प्रथम वर्ष या द्वितीय सेमेस्टर के पूरा होने के बाद ही हो सकेगा कॉलेज का तबदाला, पहले वर्ष में ये संभव नहीं

प्रदेश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में तबादले को लेकर छात्रों और अभिभावकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। नए सेमेस्टर की शुरुआत में कॉलेज ट्रांसफर की पूछताछ के साथ ही तरह-तरह के कंफ्यूजन भी पेश किए जा रहे हैं। इस बीच, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने ऐसे सभी भ्रम को दूर करने के लिए कॉलेज ट्रांसफर के लिए दिशानिर्देशों के साथ एक सर्कुलर जारी किया है। जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्र को प्रथम वर्ष में कॉलेज ट्रांसफर नहीं मिलेगा।
आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर के जरिए दाखिला देने का फैसला किया है। जीटीयू ने इस संकल्प पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के अनुसार प्रथम वर्ष या द्वितीय सेमेस्टर के पूरा होने के बाद प्राचार्य छात्रों को प्राप्त आवेदनों के आधार पर उसमें प्राप्त अंकों की योग्यता के आधार पर आंतरिक शाखा को स्थानांतरित कर सकते हैं। दूसरे-तीसरे सेमेस्टर की शुरुआत में किसी अन्य संस्थान से स्थानांतरित होने वाले छात्र को आंतरिक शाखा हस्तांतरण नहीं दिया जाएगा। प्रथम वर्ष में यह नहीं दिया जाएगा।
आपको बता दें कि इस सर्कुलर के अनुसार किसी भी छात्र का स्थानांतरण प्रथम वर्ष या द्वितीय सेमेस्टर के पूरा होने के दौरान किया जाएगा। वहीं वार्षिक प्रणाली के मामले में दूसरे, तीसरे या चौथे वर्ष की शुरुआत में और सेमेस्टर प्रणाली के मामले में तीसरे, पांचवें या सातवें सेमेस्टर की शुरुआत में स्थानांतरण लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, किसी भी संकाय में स्थानान्तरण या अन्य कारणों से रिक्त पड़े पदों की संख्या के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष संस्था से कुल स्वीकृत पदों का 10% स्थानान्तरण द्वारा भरा जा सकता है। 
छात्र को 1 अगस्त से 15 सितंबर तक अपने वर्तमान कॉलेज के प्रिंसिपल को कॉलेज ट्रांसफर के लिए आवेदन करना होगा। इसके साथ ही निदेशक, तकनीकी शिक्षा को आवेदन करना होगा। प्रत्येक प्राचार्य को 16 सितंबर को मेरिट के अनुसार प्राप्त आवेदनों की सूची जारी करनी है। समय सीमा के बाद किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि एक ही महाविद्यालय में स्थानान्तरण के अधिक प्रकरण पाये जाते हैं तो विद्यार्थियों का स्थानान्तरण योग्यता क्रम के अनुसार किया जायेगा।
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