गुजरात : 20 लाख रुपये से अधिक की निकासी या जमा पर 26 मई से नया नियम लागू होगा

गुजरात : 20 लाख रुपये से अधिक की निकासी या जमा पर 26 मई से नया नियम लागू होगा

देशभर में कैश ट्रांजैक्शन से टैक्स चोरी रोकने के लिए नया नियम बनाया गया है

टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने अब प्रयास तेज कर दिए हैं। देशभर में कैश ट्रांजैक्शन से टैक्स चोरी रोकने के लिए नया नियम बनाया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। सीबीडीटी की अधिसूचना के मुताबिक अब अगर कोई व्यक्ति किसी वित्तीय वर्ष में बैंक खाते से 20 लाख रुपये से ज्यादा जमा या निकालता है तो उसे पैन कार्ड की जानकारी देनी होगी। बैंक खाते से बड़ी रकम का लेन-देन करने वालों के लिए, सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम में संशोधन किया है और पैन कार्ड की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। इस नियम का उद्देश्य नकद लेनदेन को हतोत्साहित करना और इसके माध्यम से कर चोरी को रोकना है। सीबीडीटी ने अपने गैजेट अधिसूचना में कहा है कि नया नियम 26 मई से प्रभावी होगा। यह नियम बैंक, सहकारी बैंक और डाकघर खातों पर समान रूप से लागू होगा। चालू खाता खोलते समय भी यह नियम मान्य होगा। इतना ही नहीं जिन लोगों के खाते पहले से पैन कार्ड से लिंक हैं, उन्हें भी इन नियमों का पालन करना होगा। यह नकदी के उपयोग को कम करने और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की सरकार की नीति के अनुरूप है।
अधिसूचना स्पष्ट किया गया है कि लेनदेन यानी कि एक वित्तीय वर्ष में एक खाते या अन्य खातों द्वारा किए गए 20 लाख रुपये या उससे अधिक की जमा या निकासी है। सरकार ने 2020 के बजट में 20 लाख रुपये की नकद निकासी पर टीडीएस का प्रावधान किया था। यह नियम तब कुछ प्रकार के लेन-देन के लिए बनाया गया था। अब नया नियम बनाया गया है। नए नियम के तहत ग्राहकों को लेन-देन की शुरुआत में बैंकों, सहकारी बैंकों और डाकघरों को पैन कार्ड और आधार कार्ड की जानकारी देनी होगी। नया नियम एक और फिल्टर के रूप में काम करेगा, जो बैंक खातों से 20 लाख रुपये से अधिक का लेनदेन करने वालों के पैन कार्ड का उपयोग सुनिश्चित करेगा। सूत्रों ने कहा कि सरकार जल्द ही पैन कार्ड और आधार कार्ड प्रमाणन से जुड़े मानकों के रूप में एसओपी लेकर आएगी। हालांकि, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को नियम पर सरकार के स्पष्टीकरण का इंतजार है, क्योंकि वित्तीय वर्ष अप्रैल में शुरू हो चुका है। ऐसे में 26 मई से पहले हुए लेनदेन का आंकलन किस तरह किया जाएगा? 
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