गुजरात : प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर 8 हजार निराश्रित बच्चों को मुख्यमंत्री डीबीटी के जरिए भेजेंगे सहायता

गुजरात : प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर 8 हजार निराश्रित बच्चों को  मुख्यमंत्री डीबीटी के जरिए भेजेंगे सहायता

कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से माता-पिता गंवाने वाले अनाथ बच्चों को १८ वर्ष की उम्र तक मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ मिलता रहेगा

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री  ईश्वरभाई परमार ने कहा कि कोरोना काल के दौरान गंभीर बीमारी से माता-पिता को खोने वाले बेसहारा अनाथ बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ बच्चे की उम्र 18 साल होने तक यथावत मिलता रहेगा। 
इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री  विजय रूपाणी द्वारा ऐसे निराश्रित बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने की संवेदनशीलता के साथ जुलाई-2021 में शुरू की गई मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत कोरोना काल के दौरान कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के चलते माता-पिता दोनों की मौत होने से अनाथ बने 1000 से अधिक बच्चों को मासिक 4 हजार रुपए की सहायता दी गई है। 
मुख्यमंत्री ने इस योजना के संबंध में और एक संवेदनापूर्ण दृष्टिकोण दिखाते हुए 28 जुलाई को यह निर्णय भी किया कि ऐसी बीमारी से यदि किसी बच्चे के माता या पिता दोनों में से किसी एक की मौत हुई हो तो उस बच्चे को भी राज्य सरकार मासिक 2 हजार रुपए की सहायता देगी। 
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि ऐसे करीब 4 हजार बच्चों को मुख्यमंत्री  विजय रूपाणी ने प्रति बालक 2 हजार रुपए के हिसाब से सहायता गत 2 अगस्त को राजकोट से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए सीधे बैंक खाते में संपूर्ण पारदर्शिता के साथ भेज दी गई है। यह सहायता भी बच्चे की उम्र 18 वर्ष होने तक जारी रखी जाएगी। 
श्री परमार ने कहा कि राज्य में कोरोना के मामलों में 15 जून के बाद लगातार कमी आने और 30 जून तक कोरोना के मामले और मृत्यु दर के न्यूनतम होने से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लाभ की कट ऑफ डेट 30 जून निर्धारित की थी और योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 31 अगस्त, 2021 तक आवेदन करने की व्यवस्था की थी। 
उन्होंने आगे कहा कि प्राप्त हुए आवेदनों में से पात्रता वाले बच्चों के मामले में बच्चे के माता-पिता की मौत कोरोना या कोरोना के दौरान किसी गंभीर बीमारी के कारण हुई हो ऐसे लगभग 8 हजार बच्चों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस आगामी 17 सितंबर को मुख्यमंत्री  विजय रूपाणी राजकोट से ऐसे बच्चों के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए सहायता का हस्तांतरण करेंगे। बच्चों की उम्र 18 साल होने तक यह मासिक सहायता नियमित रूप से दी जाती रहेगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि यह योजना राज्य सरकार द्वारा यथावत रखी गई है। 
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