गुजरातः मुख्यमंत्री ने किया किसानों को बड़ी आर्थिक राहत, फसल ऋण अदायगी की अवधि 30 जून तक बढ़ाई

गुजरातः मुख्यमंत्री ने किया किसानों को बड़ी आर्थिक राहत, फसल ऋण अदायगी की अवधि 30 जून तक बढ़ाई

मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील निर्णय के चलते किसानों को ब्याज राहत का अतिरिक्त 16.30 करोड़ रुपए का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी

कोरोना के इस मुश्किल समय में मुख्यमंत्री  विजय रूपाणी ने राज्य के किसानों को फसल ऋण के भुगतान में राहत देने का महत्वपूर्ण किसान हितैषी निर्णय लिया है। 
मुख्यमंत्री ने राज्य के किसानों को बड़ी आर्थिक राहत देते हुए किसानों के लिए फसल ऋण की अदायगी की अवधि को 30 जून तक बढ़ाने का संवेदनशील निर्णय किया है। 
मुख्यमंत्री  विजय रूपाणी ने यह भी निर्णय किया है कि सहकारी ऋण ढांचे के किसानों के लिए राज्य सरकार के 4 फीसदी तथा केंद्र सरकार के 3 फीसदी समेत कुल 7 फीसदी ब्याज राहत की रकम का भुगतान राज्य सरकार करेगी। इस किसान हितकारी निर्णय के परिणामस्वरूप किसानों को ब्याज राहत का यह 16.30 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। 
राज्य के कृषि कल्याण विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में इस संबंध में आगे कहा गया है कि नाबार्ड की क्रेडिट पॉलिसी के अनुसार राज्य में ऋण देने वाली संस्थाओं के मार्फत किसानों को अल्पावधि का फसली ऋण 7 फीसदी की दर पर प्रदान किया जाता है। जिसमें से समय पर ऋण का भुगतान करने वाले किसानों को 3 फीसदी ब्याज राहत भारत सरकार की ओर से दी जाती है, जबकि 4 फीसदी ब्याज राहत गुजरात सरकार देती है। इसके चलते गुजरात के ऐसे किसानों को शून्य फीसदी ब्याज दर पर फसल ऋण उपलब्ध होता है। 
कोरोना वायरस महामारी कोविड-19 की दूसरी लहर में भी मार्च-2021 से महामारी के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। जिसके चलते हालात ऐसे बने हैं कि मौजूदा वर्ष में भी किसान 31 मार्च, 2021 तक ऋण की अदायगी नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थिति में सहकारी ऋण ढांचे के मार्फत 1 अप्रैल, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक फसली ऋण लेने वाले किसानों की ऋण अदायगी की अवधि 30 जून, 2021 तक बढ़ाने संबंधी निर्णय भी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में किया है। 
इसके परिणामस्वरूप जिन किसानों ने सहकारी ऋण ढांचे के मार्फत 1 अप्रैल, 2020 से 30 सितंबर, 2020 के बीच फसल ऋण लिया गया होगा, उनके फसल ऋण की अदायगी की अवधि को 30 जून, 2021 तक बढ़ा दिया गया है।  
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