गुजरात : ये बढ़िया है; शोरूम से डिलीवरी के वक्त ही मिल जाएगा वाहन का परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर

RTO की प्रक्रिया को पेपरलेस और फेसलेस बनाने की दिशा में उठाया गया निर्णय

आज के समय में वाहन हमारे जीवन के अभिन्न अंग बन चुके है। प्रतिदिन राज्यभर में सैकड़ों नए वाहन खरीदे जाते हैं। इसके बाद उनके रजिस्ट्रेशन की एक लम्बी प्रक्रिया चलती है और इसके बाद उन्हें निश्चित नंबर मिल पाता है। पर फ़िलहाल जानकारी के अनुसार राज्य सरकार एक ऐसे नियम पर काम कर रही है जो आरटीओ पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड होते ही किसी नई गाडी को एक स्थायी पंजीकरण संख्या उपलब्ध करा देगी। वर्तमान समय में किसी भी गाड़ी को लेने पर उसे एक अस्थाई पंजीकृत नंबर मिलता है और लगभग महीने भर बाद स्थाई पंजीकरण अंक आरटीओ की ओर से दिया जाता है पर आगे इस नियम को अमल में लाया जाता है तो हो सकता है कि मई के अंत तक आप अपने नए वाहन को स्थायी पंजीकरण संख्या के साथ ही शोरूम से बाहर निकले।
इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि केंद्र ने 1 अप्रैल से नए नियमों को लागू किया है और गुजरात परिवहन विभाग अब इसके लिए एक अधिसूचना जारी करने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि वर्तमान में वाहन खरीदते समय खरीदार के विवरण के साथ दस्तावेज़ अपलोड किए जाने के बाद आरटीओ निरीक्षक ऑनलाइन अनुमोदन (अप्रूवल) देता है जिसके बाद ही स्थायी पंजीकरण नंबर मिलता है। इस प्रक्रिया में कम से कम 15 से 21 दिन लगते हैं। तब तक वाहन को एक अस्थायी पंजीकरण (CRTM) का प्रमाण पत्र और एक अस्थायी नंबर दिया जाता है।
आने वाली नई प्रणाली और नए नियम के अनुसार आरटीओ इंस्पेक्टर की भूमिका को अलग करते हुए डीलर द्वारा एक बार अपलोड किए गए दस्तावेजों को अनुमोदित किया जाएगा। इसके बाद आरटीओ कर और वाहन कर (निगम के मामले में) के भुगतान और दस्तावेज अपलोड कर दिए जाने के बाद ऑनलाइन रसीद मिलेगी और नए वाहन का तुरंत पंजीकृत हो जाएगा और तुरंत ही वाहन को स्थायी संख्या मिल जाएगी। हालांकि ये काम सिर्फ गैर-पसंद वाले नंबर के लिए ही होगा। जबकि अपनी पसंद की संख्या के नंबर के मामले में व्यक्ति को वर्तमान नियमों की ही तरह नीलामी तक इंतजार करना होगा।
इस प्रक्रिया से डीलर को वाहन की डिलीवरी से पहले ही HSRP को फिट करने में मदद मिलेगी क्योंकि दस्तावेजों को अपलोड करने की सभी प्रक्रिया आमतौर पर डिलीवरी से पहले की जाती है। इसके अलावा, एक CRTM केवल तभी जारी किया जाएगा जब बेचा गया वाहन राज्य के बाहर पंजीकृत हो। गुजरात के फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रणव शाह कहते हैं, "नई प्रणाली अहमदाबाद में बैठे डीलरों को राज्य में कहीं भी वाहन पंजीकृत करने में मदद करेगी, बशर्ते उस व्यक्ति के पास उस जिले के वैध दस्तावेज हों जहां वह पंजीकरण चाहता है। एक बार सिस्टम में अपलोड किए गए दस्तावेज़ यह सुनिश्चित करेंगे कि पंजीकरण हो गया है। यह पेपरलेस और फेसलेस आरटीओ प्रक्रिया की दिशा में बड़ा कदम है।”
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