गुजरातः महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए सरकार की क्या है गाइड लाइन, जानें

गुजरातः महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए सरकार की क्या है गाइड लाइन, जानें

अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डों पर आरटी-पीसीआर परीक्षण करने की व्यवस्था की गई है

राज्य सरकार ने हवाई अड्डों, रेलवे और एसटी विभाग के लिए दिशानिर्देश जारी की 
देश के दैनिक कोरोना मामलों में महाराष्ट्र का हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक है। गुजरात पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने महाराष्ट्र से गुजरात में प्रवेश करने वाले यात्रियों के लिए कोरोना का RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया था। इन यात्रियों की स्वास्थ्य जांच करने के अलावा, इस मुद्दे पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम (एसओपी) जारी किया गया था। फिर इन यात्रियों के लिए  हवाई, रेल और बस द्वारा गुजरात में प्रवेश करने के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा की। 
हवाई अड्डों के लिए दिशानिर्देश
दिव्य भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार यदि कोई घरेलू यात्री महाराष्ट्र से गुजरात में प्रवेश करता है, तो उसका आरटी-पीसीआर परीक्षण 72 घंटों के भीतर नकारात्मक होना चाहिए। एयरपोर्ट अधिकारियों को रिपोर्ट दिखानी होगी। यदि आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट नहीं है, तो यात्री को अनिवार्य हवाई अड्डे पर अपने स्वयं के खर्च पर आरटी-पीसीआर परीक्षण से गुजरना होगा। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डों पर आरटी-पीसीआर परीक्षण की व्यवस्था की गई है। यदि यात्री नकारात्मक है, तो वह अपनी यात्रा जारी रख सकेगा। सकारात्मक यात्रियों को संस्थागत रूप से कोरोन्टीन  किया जाएगा। इसके अलावा, यात्री के आगमन के समय उन्हें थर्मल स्क्रीन‌िंग किया जाएगा। यदि वह कोरोना के लक्षण दिखाता है। तो इसका RT-PCR टेस्ट यात्री की कीमत पर किया जाएगा। जिसकी कीमत 800 रुपये होगी।
रेलवे विभाग के लिए दिशानिर्देश
महाराष्ट्र से आने वाले यात्री को 72 घंटों के भीतर कोरोना को RT-PCR रिपोर्ट के साथ रखना होगा और मांगने पर रेलवे अधिकारी को दिखाना होगा। यदि परीक्षण 72 घंटों के भीतर नहीं किया जाता है या यदि कोई परीक्षण रिपोर्ट नहीं है, तो यात्री को रेलवे स्टेशन पर टेस्ट करानी होगी। जो यात्री नकारात्मक है, वह अपनी यात्रा जारी रख सकेगा। जब‌कि  सकारात्मक रोगी को संस्थागत कोरोन्टीन कर दिया जाएगा। रेलवे प्राधिकरण को यात्रियों के आगमन पर उनकी स्क्रीनिंग की जिम्मेदारी लेनी होगी। साथ ही इस दौरान सामाजिक दूरी को बनाए रखना होगा। ये नियम महाराष्ट्र से गुजरात आने वाले यात्रियों पर लागू होंगे।
एसटी विभाग के लिए दिशानिर्देश
महाराष्ट्र से गुजरात में हाइवे मार्ग से  गुजरात से महाराष्ट्र में प्रवेश करने वाले यात्रियों को 72 घंटों के भीतर कोविड -19 के आरटी-पीसीआर की भी रिपोर्ट करनी चाहिए। यदि यात्री के पास ऐसी रिपोर्ट नहीं है, तो उसे गुजरात में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर की जाएगी। यदि उनके पास बुखार सहित कोरोना के लक्षण हैं, तो उन्हें आरटी-पीसीआर परीक्षण की आवश्यकता होगी। जिसका खर्च यात्री वहन करेगा। यदि यात्री नकारात्मक है, तो वह गुजरात में यात्रा कर सकेगा। सकारात्मक यात्री को संस्थागत अलगाव में जाना होगा।
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